चुनावों के दौरान फिजिकल बैलेट के प्रयोग की मांग को मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने किया खारिज

चुनावों के दौरान फिजिकल बैलेट के प्रयोग की मांग को मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने किया खारिज

बलिया 27 नवम्बर (पीएमए) अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में इंजीलवादी डॉ. के0 ए0 पॉल द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) भारतीय चुनावों में फिजिकल बैलेट पेपर से मतदान फिर से शुरू किये जाने की मांग को न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की खण्डपीठ ने खारिज कर दी।
           न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने दलीलों को खारिज करते हुए कहा "जब राजनीतिक नेता हारते हैं, तो वे दावा करते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, जब वे जीतते हैं, तो वे कुछ नहीं कहते, ऐसे काल्पनिक दावों पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार करने से इन्कार किया गया। इसके साथ ही चुनावों के दौरान पैसे, शराब एवं धन बल के प्रयोग को रोकने के लिए सुझाव दिये गये।

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