जयपुर में निजी वाहनों को किराये पर देने पर रोक, पुलिस आयुक्तालय ने जारी किया आदेश
जयपुर में निजी वाहनों को किराये पर देने पर रोक, पुलिस आयुक्तालय ने जारी किया आदेश जयपुर। जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में बिना वैध वाणिज्यिक परमिट के वाहनों को किराये पर उपलब्ध कराने और निजी वाहनों के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त आदेश जारी किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश 12 अगस्त 2026 से 10 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के मुताबिक ‘Rent A Cab Scheme, 1989’ के तहत टैक्सी वाहनों को किराये पर देने के लिए अलग लाइसेंस का प्रावधान है। बिना लाइसेंस कोई व्यक्ति या फर्म इस योजना के तहत वाहन किराये पर देने का व्यवसाय नहीं कर सकेगा। लाइसेंस की वैधता पांच वर्ष निर्धारित है और समय समाप्त होने से पहले उसका नवीनीकरण कराना होगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किराये पर वाहन उपलब्ध कराने वाले केंद्र केवल उन्हीं वाहनों को किराये पर दे सकेंगे, जिनके पास मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88(9) के तहत आवश्यक परमिट जारी है। निजी वाहनों को किराये पर देना पुलिस आयुक्तालय क्षे...