जयपुर में नाइड क्लब, बार और रेस्टोरेंट के लिए सख्त निर्देश: रात 10 बजे के बाद डीजे बैन, 12 बजे के बाद शराब की बिक्री पर रोक
जयपुर में नाइड क्लब, बार और रेस्टोरेंट के लिए सख्त निर्देश: रात 10 बजे के बाद डीजे बैन, 12 बजे के बाद शराब की बिक्री पर रोक जयपुर न्यूज (विशेष संवाददाता) जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में देर रात तक चलने वाली पार्टियों, तेज ध्वनि में बजने वाले डीजे और नशे की हालत में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस आयुक्तालय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) प्रदीप मोहन शर्मा द्वारा जारी इस आदेश के तहत जयपुर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, बार, पब, डिस्कोथेक, मॉल, फार्म हाउस और ईटिंग हाउसों के संचालकों के लिए नए नियम तय किए गए हैं। मुख्य दिशा-निर्देश एवं पाबंदियां: डीजे और साउंड सिस्टम पर रोक: रात 10:00 बजे के बाद किसी भी परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे/बैंड) का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। शराब की बिक्री पर समय सीमा: रात 12:00 बजे के बाद होटल, बार व अन्य स्थलों पर शराब की बिक्री और इससे जुड़ी...