अब चलेगी 7 ग्रीन जोन से जिलों मे रोडवेज बसे चलेगी ।
www.deshkadarpannews.com. राजस्थान: लॉकडाउन- 3 में राहत / आज से 7 ग्रीन जाेन जिलों में राेडवेज बसें चलेंगी; अब तीनों जोन में खुलेंगे ऑफिस, इन जगहों पर पाबंदी रहेगी बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामना बेचने पर दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 200 रुपए जुर्माना देना होगा। बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामना बेचने पर दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 200 रुपए जुर्माना देना होगा। घर से आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगीलेकिन सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे बाद आवाजाही पर पाबंदी रहेगी मेट्रो ,स्कूल ,कोचिंग ,सिनेमा हॉल ,होटल ,जिम ,पूल ,मनोरंजन पार्क , बार, ऑडिटोरियम,खेल के मैदान, धार्मिक व सांस्कृति कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी । देशकादपॅण.न्यूज, May 05, 2020, जयपुर. राजस्थान में आज से लॉकडाउन 3.0 लागू हो गया। यह 17 मई तक चलेगा। हालांकि, सोमवार से कई बंदिशों में छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश के ग्रीन जाेन वाले 7 जिलाें में राेडवेज बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। रेड, ग्रीन और ऑरेंज तीनों ही जोन निजी और सरकारी ऑफिस भी खोले जा सकेंगे। मगर कंटेनेमेंट एिरया में ये सब पहले की ही तरह बंद रहेगा। सोमवार से गंभीर रोगियों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो जाएगा। साथ ही गैर-कोरोना रोगियों काे टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को वीसी के जरिए मीडिया के मुखातिब होने के दौरान ये ऐलान किए। बसें कैसे चलेंगी? ये बसें जिले की सीमा में ही चलेंगी। अगर जिले की सीमा से लगता दूसरा जिला ग्रीन जोन में है तो भी बसें उस जिले की सीमा तक ही चलेंगी। बसाें में क्षमता के 50% यात्री ही बैठाए जा सकेंगे। यात्रियाें काे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाएगा। 50 प्रतिशत स्टॉफ ही बुलाया जाएगा। बस स्टैंड और बसों को सेनिटाइज किया जाएगा। ठेके कैसे खुलेंगे? ठेके खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब नहीं पी जाएगी और एक बार में 5 से ज्यादा लोग दुकान पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। शराब खरीदने वाले को अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होगा। साेशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा। बिना मास्क निकले तो आप पर, सामान बेचा तो दुकानदार पर जुर्माना राजस्थान में रविवार से लागू किए गए एपिडेमिक डिजीज अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों पर सरकार ने जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने व थूकने पर भी पाबंदी रहेगी। बिना मास्क लगाए मिलने पर 200 रु. जुर्माना लगाया जाएगा। बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामना बेचने पर दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 200 रुपए जुर्माना देना होगा। पान, गुटखा या तंबाकू बेचने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 200 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान न रखने वाले व्यक्ति पर 100 रुपए जुर्माना। बिना सूचना दिए शादी या अन्य समारोह पर 5 हजार रुपए जुर्माना। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो आयोजक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। कब निकलें घर से आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे बाद आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। आपात स्थिति में जिला प्रशासन या पुलिस स्टेशन से पास मिलेगा। दुकानें, फैक्ट्री व कार्यस्थल शाम छह बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी। क्या बंद रहेगा घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा ,रेल ,इंटर स्टेट आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन मेट्रो ,स्कूल ,कोचिंग ,सिनेमा हॉल ,होटल ,जिम ,पूल ,मनोरंजन पार्क , बार, ऑडिटोरियम ,खेल के मैदान, धार्मिक व सांस्कृति कार्यक्रम पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर भी रोक बनी रहेगी कौन न निकलें 10 साल से छोटे और 65 से बड़ों के निकलने पर रोक {65 साल से अधिक आयु वाले व्यक्ति, बीमार व्यक्ति गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के घर से निकलने पर रोक रहेगी। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओंके लिए निकलने से पहले इन लोगों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या अनिवार्य सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। इसकी पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संगठन के अध्यक्ष की होगी। खुलने वाले सभी कार्यस्थलों के प्रवेश मार्ग पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश और सैनिटाइजर लगाना जरूरी होगा । www.deshkadarpannews.com.
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