वन नाका कातरवास वन रैंज खैरवाडा जिला उदयपुर में वनरक्षक 80,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार।

भूपेन्द्र गामोट डूंगरपुर



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान* 

   वन नाका कातरवास वन रैंज खैरवाडा जिला उदयपुर में वनरक्षक 80,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 01.12.2025। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों डूंगरपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये महेश कुमार मीणा व विजेश अहारी वनरक्षक वन नाका कातरवास वन रैंज खैरवाडा जिला उदयपुर को रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी.बी. डूंगरपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी व उसका पार्टनर मिलकर लकडी का व्यापार करते है, दिनांक 29/11/2025 को परिवादी ने फलासिया से ट्रक नम्बर GJ 09 AU 1283 मे निलगिरी व सेमल की लकडी भरकर परिवादी के गांव के ही चालक को ट्रक से ले जाकर खेरवाडा पहुँचाने है व परिवादी के पार्टनर ने दूसरी गाडी नम्बर RJ 27 GB 4806 को झाडोल से निलगिरी की लकडी भरकर खेरवाडा भैरूलालजी सुथार के वहाँ ले जाने हेतु दोनो वाहन चालको को पाबन्द किया गया था, जिसका बिल भी था। दिनांक 30/11/2025 की सुबह 8 बजे परिवादीगण को सूचना मिली की दोनो गाडी वन विभाग नाका कातरवास वालो ने पकड ली है, परिवादीगण की लकडी से भरी गाडी नम्बर GJ 09 AU 1283 को बिना कोई कार्यवाही किये छोडने की एवज मे आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। जिस पर दिनांक 30.11.2025 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी महेश कुमार मीणा, विजेश अहारी वनरक्षकों परिवादी से रिश्वत राशि 80,000 रूपये लेने हेतु सहमत हुये।

जिस पर आज दिनांक 01.12.2025 को डॉ रामेश्वर सिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस प्रथम के सुपरविजन में ए.सी.बी. डूंगरपुर के प्रभारी रतन सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी महेश कुमार मीणा व विजेश अहारी वरनरक्षक वन नाका कातरवास वन रेंज खैरवाडा जिला उदयपुर को रिश्वत राशि 80,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों डिटेन किया गया।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

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