4/2/19 केंद्र ने नहीं बताया 10 सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी का अधिकार देने का कारण!
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरटीआई से मांगी जानकारी देने से इनकार किया; केंद्र सरकार ने 10 खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को देश के किसी भी कंप्यूटर की निगरानी करने का अधिकार देने का कारण का खुलासा करने से इंकार कर दिया ! केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरटीआई से मांगे गए जानकारी के जवाब में कहा कि यह काफी गोपनीय सूचना है, आरटीआई कार्यकर्ता विकटेश नायक ने यह जानकारी मांगी थी, मंत्रालय ने कहा कि यह सूचना गोपनीय श्रेणी का है इसका खुलासा नहीं किया जा सकता! क्योंकि आरटीआई एक्ट की धारा 8(1) ( ए),( जी) और( एच) के जरिए ऐसी सूचना को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है, नायक ने खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को देश के किसी भी कंप्यूटर की निगरानी करने का अधिकार देने से संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की फोटो कॉपी और इस आदेश को जारी करने की लिखित में सूचना मांगी थी! केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन ने पिछले साल दिसंबर में किसी भी कंप्यूटर डाटा की जांच से संबंधित आदेश पत्र जारी किया था!
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