6/2/19 आयकर रिटर्न के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना जरूरी!

 नई दिल्ली:  उच्च न्यायालय ने कहा कि है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए   पैन कार्ड को आधार  के साथ जोड़ना अनिवार्य है,  न्यायमूर्ति  एके सीकरी  और न्यायमूर्ति  अब्दुल नजीर के पीठ ने कहा कि     सर्वोच्च न्यायालय  पहले ही इस मामले में फैसला सुनाते हुए,     इनकम टैक्स कानून की धारा 139 एए को सही  बता चुका है, शीर्ष न्यायालय ने श्रेया सेन को जय श्री    सत पुडे को को वर्ष 2018-19   का आयकर रिटर्न   पैन  नंबर को  आधार नंबर से  जोड़ें बिना ही दाखिल करने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील   पर यह निर्देश दिया,  पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने   इस    तथ्य के  मद्देनजर  के मद्देनजर यह आदेश दिया था   की  यह मामला न्यायालय में विचाराधीन लंबित है, इसके बाद    क्योंकि शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में पिछले साल 26 सितंबर को फैसला सुना दिया था! आयकर कानून की धारा139एए   को बरकरार रखा है,  इसलिए पैन कार्ड नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य है,  पीठ ने केंद्र की   अपील का निपटारा करते हुए  स्पष्ट किया है कि आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न शीर्ष न्यायालय के फैसले   के अनुरूप दाखिल करना होगा!

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