प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्वप्रमाणीकरण मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर होगी रोक...

प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्वप्रमाणीकरण

मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर होगी रोक...

लखीमपुर खीरी 14 अप्रैल (पी एम ए) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भड़काऊ, भ्रामक व घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों के मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किये जाने से रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने दी।

डीएम ने बताया कि आयोग के अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति से पूर्व प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है। 

डीएम ने अवगत कराया है कि आयोग द्वारा चतुर्थ चरण में जनपद खीरी की 28-खीरी लोकसभा और 29-धौरहरा लोकसभा के लिए आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन के प्रस्तावित तिथि 12 एवं 13 मई से न्यूनतम 02 दिन पूर्व कलेक्ट्रेट स्थित जिला सूचना कार्यालय, लखीमपुर खीरी में स्थापित एमसीएमसी समिति (मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति) के समक्ष आवेदन करते हुए विज्ञापन प्रमाणित कराया जाना जरूरी होगा।

*दस्तावेजों का नोटरी कराने वाले हो जाए सावधान*
सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 से संबंधित दस्तावेज, शपथ पत्र इत्यादि को नोटरी कराने से पहले यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि संबंधित नोटरी का नवीनीकरण हो, तभी अभिलेखों का नोटरी करवाये।


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