जयपुर में नगरीय निकाय चुनावों के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक, BNSS की धारा 163 लागू

जयपुर में नगरीय निकाय चुनावों के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक, BNSS की धारा 163 लागू  
​जयपुर। नगरीय निकाय चुनाव 2026 के मद्देनजर कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में विजय जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की है।  
​यह आदेश 13 सितंबर 2026 से 25 सितंबर 2026 तक पूरे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।  
​मुख्य बिंदु:
​विजय जुलूस पर पूरी तरह रोक: चुनाव जीतने वाले किसी भी सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।  
​चुनाव और परिणाम की तारीखें:
​प्रथम चरण मतदान: 09 सितंबर 2026  
​द्वितीय चरण मतदान: 11 सितंबर 2026  
​मतगणना: 14 सितंबर 2026  
​अध्यक्षीय पद निर्वाचन: 21 सितंबर 2026  
​उपाध्यक्षीय पद निर्वाचन: 22 सितंबर 2026  
​उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई: निषेधाज्ञा का उल्लंघन या अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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