जयपुर राजस्थान पुलिस ने,आरोपी से तफ्तीश कि जाकर कुटरचित दस्तावेज (एमओयू चैक बुक,चैक) किये जब्त*
*आरोपी से तफ्तीश कि जाकर कुटरचित दस्तावेज (एमओयू चैक बुक,चैक) किये जब्त*
देश का दर्पण न्यूज
श्री दिगंत आंनद आईपीएस पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण ने बताया कि दिनांक 30/05/2022 को परिवादी श्री विरेन्द्र चौधरी पुत्र श्री सहदेव चौधरी उम्र 53 साल जाति जाट निवासी 9-11 सबी टावर सहकार मार्ग थाना ज्योतिनगर जयपुर ने पुलिस थाना ज्योतिनगर में रिपोर्ट दी की प्रार्थी कि प्रतिष्ठा को क्षति कारित करने व झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर प्रार्थी के विरुध षडयन्त्र के तहत सतीश कट्टा के द्वारा स्ट्राईक ऑफ कम्पनी हिन्दुस्तान ब्राडकास्टींग कम्पनी के निदेशक की हैसियत में 22-04-2019 की तारीख का फर्जी एग्रीमेन्ट मधुलिका गोयल के नाम पर कूटरचित कर लिया जिनके आधार पर मधुलिका गोयल से पच्चीस लाख रूपये की राशि तो अंकिता कट्टा की फर्म शाईन इम्पेक्स के नाम से लेना और 01-06-2019 से 01-05-2022 तक बदले में 36 माह तक 1 लाख रुपये की राशि तक 36 लाख रूपये की आय करवाने का वह उसके अतिरिक्त 25 लाख रूपये की मूल रकम अलग से 15-05-2022 तक लौटाने का कथन अंकित कर लिया इस एग्रीमेन्ट के बाद एक अन्य दस्तावेज दिनांक 24-01-2020 को निष्पादित किया जिसमें सतीश कट्टा व अंकिता कट्टा मेथी ने यह घोषणा अंकित की वे मधुलिका गोयल से पूर्व में 29-04-2019 के मध्य 33,50,000/- और ले चुके हैं जो कि फर्म शाईन इम्पेक्स तथा एक नई भागीदारी फर्म के व्यापार विकास के लिये लेना बतलाया परन्तु उसके भुगतान के बदले हिन्दुस्तान ब्रांडकास्टींग कम्पनी प्रा-लि- जो कि बन्द पड़ी हुई है के 36 चैक एक एक लाख रुपये के तथा एक पोस्टडेटेड चैक 25 लाख का मधुलिका गोयल को दिया। जिस पर मधुलिका गोयल ने इन चैको को बाउन्स करवा दिया जिसने सतीश चन्द कट्टा के साथ मिलकर प्रार्थी और उसकी माताजी की प्रतिष्ठा को क्षति कारित करने की धमकी देकर प्रार्थी से आपराधिक उद्यापन किया है जिससे हमारे प्रतिष्ठित परिवार की प्रतिष्ठा को भी भारी क्षति कारित हुई है। आगे भी इस तरह से अन्य चैक जो कि सतीश कट्टा के पास हैं उनको गलत तरीके से वह इस्तेमाल कर सकता है। आदि पर मुकदमा नं- 139/2022 कायम कर अनुसंधान श्री सरदार सिहं सउनि द्वारा शुरू किया गया। अनुसंधान सारांश प्रकरण में आरोपी सतीश चन्द्र कट्टा ने हिन्दुस्तान ब्रॉड कॉस्टिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड जो आरओसी के मुताबिक रिकोर्ड के वर्ष 2018 से स्ट्राईक ऑफ है। यह जानते हुये अपने आपको हिन्दुस्तान ब्रॉड कॉस्टिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का निदेशक बताते हुये दिनांक 22/04/2019 को आरोपी ने श्रीमती मधुलिका गोयल के साथ Memorandum
of Understanding (MOU) किया जाकर साईन इनपेक्स फर्म के बैंक खाता संख्या
07761132000100 में 25 लाख रुपये प्राप्त कर लिये तथा श्रीमती मधुलिका गोयल को हिन्दुस्तान ब्रॉड कॉस्टिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक खाता संख्या 1257673748 के चैक संख्या 038360 से 038396 सिरिज के कुल 37 चैक दे दिये जो कि उक्त बैंक खाता बैंक रिकोर्ड के मुताबिक दिनांक 27/06/2015 से बन्द होना पाया गया जिस पर आरोपी की तलाश प्रारम्भ की गई मगर आरोपी अपने मशकन से फरार होने के कारण आरोपी के विरुद्ध 299 सीआरपीसी की कार्यवाही प्रारम्भ की गई इस आरोपी सतीश चन्द कट्टा ने दिनांक 16/05/2025 न्यायालय एसीजेएम क्रम 09 जयपुर महानगर प्रथम में सरेण्डर किया जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान किया गया तथा पीसी रिमाण्ड पर प्राप्त किया जाकर गहनता से तफ्तीश की गयी। आरोपी से कुटरचित स्ट्राईक ऑफ कम्पनी एचबीसी के एमओयू तथा स्ट्राईक ऑफ कम्पनी के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की चैक बुक जिसमें 60 चैक तथा आरोपी द्वारा मधुलिका गोयल को दिये चैक में से 23 चैक बरामद किये गये। आरोपी द्वारा मुल्यवान प्रतिभूति की कुटरचना कर उसका असल के रुप में प्रयोग कर परिवादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचायी गई जिस पर आरोपी को बाद अनुसंधान न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है तथा प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

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