सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अवैध पोस्टर, बैनर होर्डिग लगवाने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही 5 प्रष्ठिानों के विरूद्ध की गई एफआईआर दर्ज, 15 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी
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सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अवैध पोस्टर, बैनर होर्डिग लगवाने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
5 प्रष्ठिानों के विरूद्ध की गई एफआईआर दर्ज, 15 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी
जयपुर, 12 फरवरी। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त श्रीमती रूकमणि रियाड़ के निर्देषानुसार मालवीय नगर जोन क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अवैध पोस्टर, बैनर, होर्डिग्स लगाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। जिसके अन्तर्गत मालवीय नगर जोन क्षेत्र में 5 प्रतिष्ठानों सम्यक कम्प्यूटर क्लासेज, पी.जी. होम बाॅयज होस्टल, महाकाल बाॅयज पी.जी, एम.जी.पी.जी. एवं जे.बी. पी.जी. फोर बाॅयज सम्पत्तियों को विरूपति करने वाले विभिन्न संस्थानों, कोचिंगों, पी.जी प्रतिष्ठानों के विरूद्ध सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 2006 संषोधित 2015 तहत कार्यवाही की जा रही है। जोन कार्यालय द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों के विरूद्ध निर्देषानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाते हुए 5 प्रतिष्ठानों पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज (थ्प्त्) करवाई गई है तथा 15 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किये गये है। मालवीय नगर जोन के साथ अन्य जोन में भी निरन्तर कार्यवाहियां की जा रही है।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अवैध पोस्टर, बैनर, होर्डिग्स इत्यादि लगाये जाकर विरूपित करना सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 2006 की धारा 6 एवं संषोधित अधिनियम 2015 के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम अपराध की दषा में एक वर्ष तक की अवधि का कारावास या पांच हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रूपये तक हो सकेगा जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है और प्रत्येक पष्चात्वर्ती अपराध की दषा में 2 वर्ष की अवधि का कारावास या 10 हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो 20 हजार रूपये तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
आयुक्त रूकमणि रियाड़ ने समस्त संस्थानों से अपील की कि है कि सार्वजनिक सम्पत्ति को अवैध होर्डिग, पोस्टर, बैनर से विरूपित ना करें यदि ऐसा किया जाता है तो संबंधित संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
5 प्रष्ठिानों के विरूद्ध की गई एफआईआर दर्ज, 15 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी
जयपुर, 12 फरवरी। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त श्रीमती रूकमणि रियाड़ के निर्देषानुसार मालवीय नगर जोन क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अवैध पोस्टर, बैनर, होर्डिग्स लगाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। जिसके अन्तर्गत मालवीय नगर जोन क्षेत्र में 5 प्रतिष्ठानों सम्यक कम्प्यूटर क्लासेज, पी.जी. होम बाॅयज होस्टल, महाकाल बाॅयज पी.जी, एम.जी.पी.जी. एवं जे.बी. पी.जी. फोर बाॅयज सम्पत्तियों को विरूपति करने वाले विभिन्न संस्थानों, कोचिंगों, पी.जी प्रतिष्ठानों के विरूद्ध सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 2006 संषोधित 2015 तहत कार्यवाही की जा रही है। जोन कार्यालय द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों के विरूद्ध निर्देषानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाते हुए 5 प्रतिष्ठानों पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज (थ्प्त्) करवाई गई है तथा 15 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किये गये है। मालवीय नगर जोन के साथ अन्य जोन में भी निरन्तर कार्यवाहियां की जा रही है।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अवैध पोस्टर, बैनर, होर्डिग्स इत्यादि लगाये जाकर विरूपित करना सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 2006 की धारा 6 एवं संषोधित अधिनियम 2015 के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम अपराध की दषा में एक वर्ष तक की अवधि का कारावास या पांच हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रूपये तक हो सकेगा जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है और प्रत्येक पष्चात्वर्ती अपराध की दषा में 2 वर्ष की अवधि का कारावास या 10 हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो 20 हजार रूपये तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
आयुक्त रूकमणि रियाड़ ने समस्त संस्थानों से अपील की कि है कि सार्वजनिक सम्पत्ति को अवैध होर्डिग, पोस्टर, बैनर से विरूपित ना करें यदि ऐसा किया जाता है तो संबंधित संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
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