बिहार वैशाली ,,10 पदों के लिए 97 मतदान केंद्रों पर 28 दिसंबर को कराया जाएगा मतदान- जिलाधिकारी यशपाल सिंह मीणा
देश का दर्पण न्यूज संवाददाता रमेश प्रसाद सिंह की रिपोर्ट बिहार वैशाली से
10 पदों के लिए 97 मतदान केंद्रों पर 28 दिसंबर को कराया जाएगा मतदान- जिलाधिकारी यशपाल सिंह मीणा
वैशाली जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)- सह- जिलाधिकारी वैशाली यशपाल सिंह मीणा के द्वारा बताया गया है कि पंचायत उप निर्वाचन-2023 अंतर्गत वैशाली जिला में कुल 10 पदों के लिए 28 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा । जिसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया है कि वैशाली जिला में जिला परिषद (पातेपुर) की एक, सरपंच(पातेपुर) का एक, ग्राम पंचायत सदस्य के कुल आठ पदों( चेहराकला में03, जंदाहा में 02, महुआ में 02 एवं भगवानपुर में 01) के लिए मतदान कराया जा रहा है । जिसके लिए कुल 97 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक पातेपुर प्रखंड अंतर्गत 82 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए कुल 23 सेक्टर बनाए गए हैं जिसमें सबसे अधिक पातेपुर में 16 सेक्टर है। मतदान के लिए कुल 40 पीसीसीपी दल का गठन किया गया है जिसमें पातेपुर में 32 दल सम्मिलित हैं। मतदान ईवीएम से कराया जाएगा। सभी मतदान केंद्र पर मतदान का समय सुबह के 7:00 बजे से संध्या के 5:00 बजे तक निर्धारित है।
मतदान कार्य में प्रतिनियुक्ति कर्मियों को दो चरण का प्रशिक्षण दे दिया गया है।पोलिंग पार्टी का डिस्पैच संबंधित प्रखंड मुख्यालय से 26 दिसंबर को एवं पीसीसीपी दल का डिस्पैच 27 दिसंबर को संबंधित प्रखंड मुख्यालय से किया जाएगा। मतगणना 30.12.2023 को सुबह 8:00 बजे से संबंधित प्रखंड कार्यालय में कराई जाएगी।
स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान के लिए चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके लिए उड़नदस्ता दल की टीम गठित की गई है। उड़नदस्ता दल के दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को मतदान से पहले अंतिम तीन दिनों तक विशेष रूप से क्रियाशील रहकर सभी तरह की गतिविधियों पर नजर रखने और कोई भी मामला संज्ञान में आने पर प्राथमिक की दर्ज कराकर आईपीसी की सुसंगत धारा के तहत कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। निर्वाचन के लिए कुल 10 उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। मतदान को स्वच्छ निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर 7 जोनल दंडाधिकारी एवं उनके साथ पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी अधिकारी मतदान केंद्र के आसपास की सभी गतिविधियों पर नजर रखेंगे तथा भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी जाति विशेष या टोले के मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं रहे। अगर कहीं भी ऐसा पाया गया तो दोषी व्यक्ति को चिन्हित करते हुए अभिलंब कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
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