जयपुर में भारी वाहनों के लिए बड़ी खबर जयपुर सिटी में नहीं चल पायेगी भारी वाहन।28/9/19
www.deshkadarpannews.com: *भारी वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर* पुलिस उपायुक्त यातायात राहुल प्रकाश ने जारी की *अधिसूचना* शहर में दुघर्टना नियंत्रण हेतु उठाया गया एक और कदम..... राजमार्ग के अलावा अब शहर में नहीं चल सकेगे भारी वाहन.. राजमार्ग के आसपास की कोलोनियों में 7500 किलोग्राम से अधिक भार वाहन डम्पर, मिक्सर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मय टाली, पेयजल से भिन्न टेंकर, पिकअप से बडे मालवाहन, अथमूवर एवं भारी सामग्री ढोने वाले वाहनों पर होगी *नो-इन्ट्री* की कार्यवाही भांकरोटा से 200 फिट चौराहे तक अजमेर से जयपुर की दिशा वाली सर्विस लेन एवम 200 फिट से 14 नम्बर बाईपास की दोनों सर्विस लेनों में रहेगा *वन-वे* 200 फिट से बढारना पुलिया तक सर्विस लेन में दोपहर 12बजे से सायं 4बजे एवं रात्रि 11बजे से प्रात 5बजे ही चल सकेगे भारी वाहन भांकरोटा से 200 फिट चौराहे तक अजमेर से जयपुर की दिशा वाली सर्विस लेन में रात्रि 11बजे से प्रात 5बजे तक चल सकेगे भारी वाहन ज्वलनशील पदार्थ डीजल पेट्रोल केरोसीन व कुकिंग गैस वाले वाहनों को केवल रात्रि 11पीएम से प्रात 7बजे तक मिलेगी छूट केवल रात्रि में मिलेगा माल भरने एवं खाली करने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश.. मुख्य सड़कों एवम सर्विस सड़कों पर पार्क वाहनों पर होगी कार्यवाही... पालना नहीं करने वाले वाहनों चालकों पर यातायात पुलिस की रहेगी सख्त नजर । www.deshkadarpannews.com
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