नगर परिषद ने सीज कुर्की वारंट किया जारीदुकानदारों को 12 जून से पहले दुकाने खाली करने के दिए नोटिस खाली नहीं हुई दुकाने तो माल सहित सीज करने के नोटिस


*डीडवाना जिला  राजस्थान* 

*डीडवाना से खबर*

12 जून सुबह 11:00 बजे होगी फवारा सर्किल मार्केट पर बनी हुई दुकाने सीज 

नगर परिषद ने सीज कुर्की वारंट किया जारी

दुकानदारों को 12 जून से पहले दुकाने खाली करने के दिए नोटिस 

खाली नहीं हुई दुकाने तो माल सहित सीज करने के नोटिस 


डीडवाना जिला मुख्यालय पर शहर में अनेको जगह बिना नगर परिषद की स्वीकृति के अनेकों निर्माण कार्य चल रहे हैं।इन निर्माण कार्य को लेकर समय समय पर नगर परिषद के द्वारा नोटिस देकर खानापूर्ति की जाती है। और इन खानापूर्ति के साथ में ही वह मार्केट कॉम्प्लेक्स बनकर पूरे तैयार भी हो जाते हैं।लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है।इसी तरफ फवारा सर्किल पर भी एक मार्केट का निर्माण किया हुआ है।यह मार्केट जब बन रहा था।तो नगर परिषद ने नोटिस देकर अपनी खानापूर्ति कर ली।और बनते बनते यह मार्केट तीन से चार मंजिल तक बन गया।फिर एक व्यक्ति नितेश तोषनीवाल नामक ने इस मार्केट को लेकर आपत्ति दर्ज कराई आपत्ति को लेकर उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट दायर की और इस रीट पर न्यायालय ने कार्यालय उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग अजमेर को आदेश जारी किए। जिस पर स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद को आदेश जारी किया।और इस मार्केट को सीज करने की कार्रवाई के निर्देश दिए।जिस पर नगर परिषद ने नोटिस जारी किया नोटिस में 15 दिवस का समय दिया गया।समय बीतने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।तो फिर से एक नोटिस जारी किया गया।स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा जिस पर नगर परिषद ने नोटिस पर अमल  करते हुए समस्त दुकानदारों को सीज कुर्की वारंट जारी कर दिया।और इसके तहत इन्हें 12 जून सुबह 11:00 तक का समय दिया गया है। नोटिस में नगर परिषद ने लिखा है। नगर परिषद की बिना स्वीकृति व्यवसायिक (दुकानों) निर्माण कार्य किया गया है। उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 2793/2025 की पालना सुनिश्चित करने हेतु नेहरू पार्क के पास फवारा सर्किल पर निर्मित दुकानों को नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत कार्यवाही की जानी है। उक्त अवैध निर्माण को परिषद् द्वारा नगरपालिका अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत दिनांक 12.06 2025 को प्रातः 11 बजे सीज की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिस संबंध में आप उक्त अवधि से पूर्व संचालित दुकानों में उपयोगी सामग्री को हटाते हुये उक्त दुकाने तत्काल खाली कर देवें। अन्यथा नगर परिषद द्वारा सामान सहित उक्त दुकानों को सीज की कार्यवाही की जायेगी।जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यह नोटिस नगर परिषद के द्वारा जारी किया गया है।अब देखना होगा क्या 12 तारीख को इन दुकानों को सीज किया जाता है।या नहीं किया जाता है।

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