हत्या के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित, 27 जुलाई 2020 का है मामला

हत्या के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास

50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित, 27 जुलाई 2020 का है मामला

एडीजे कोर्ट धौलपुर ने करीब 5 साल पुराने हत्या के एक प्रकरण में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 27 जुलाई 2020 का है, जिसमें आरोपी अब जीवन के अंतिम क्षण तक आजीवन कारावास भुगतेगा। एडीजे कोर्ट धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि करीब 5 साल पुराने मामले में चुन्ना का पुरा थाना कौलारी निवासी रंजीत पुत्र रमेशचंद बैरागी को सजा हुई है।
एपीपी मुकेश सिकरवार ने बताया कि 28 जुलाई 2020 को थाना कौलारी क्षेत्र के गांव नयापुरा निवासी विक्रम पुत्र कैलाशी लोधा ने अपने भाई की हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि 27 जुलाई की देर शाम वह बसई नवाब से अपने गांव लौट रहा था। तभी चुन्ना का पुरा और नया पुरा गांव के चौराहे पर उसने अपने भाई धर्मेंद्र को रंजीत के साथ बैठा देखा, जिसके बाद वह घर चला आया। जब 28 जुलाई की सुबह भाई धर्मेंद्र घर वापिस नहीं आया तो उसे तलाशने निकल गया। इसी दौरान चुन्ना का पुरा और नया पुरा गांव के चौराहे के पास खेत में उसके भाई की बाइक और भाई धर्मेंद्र मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला।
उसके बाद विक्रम लोधा ने अपने भाई की हत्या को लेकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें आरोपी रंजीत के साथ सिंटू का भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच अनुसंधान कर चालान पेश किया। उसी प्रकरण में एडीजे कोर्ट ने रंजीत बैरागी को दोषी माना। न्यायाधीश राकेश गोयल ने शनिवार 31 मई 2025 को फैसला सुनाते हुए आरोपी रंजीत को जीवन के अंतिम क्षण तक आजीवन कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

धौलपुर से 
 संजय कसाना की रिपोर्ट

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