माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशानुसार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत बाल विवाह की रोकथाम हेतु सरपंच का दायित्व है

बाल विवाह रोकने के लिये संबंधित क्षेत्र के सरपंच का दायित्व


देश का दर्पण न्यूज़,धौलपुर (धर्मेन्द्र बिधौलिया)3 मई। 
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशानुसार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत बाल विवाह की रोकथाम हेतु सरपंच का दायित्व है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बी टी ने आदेश जारी कर जिले की ग्राम पंचायतों के समस्त सरपंचो, वार्ड पंचो को निर्देशित किया जाता है कि उनके क्षेत्र में होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम हेतु समुचित प्रयास किये जायें कि उनके क्षेत्र में कोई बाल विवाह न हो। बाल विवाह के मामलों पर सजगता बरतें एवं ऐसी किसी भी घटना घटित होने से पूर्व उच्चाधिकारियों को सूचित करें। यदि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में बाल विवाह से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेशानुसार उस क्षेत्र के सरपंच/वार्ड पंच के विरूद्ध बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत उत्तरदायी मानते हुए उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

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