लखनऊ में भाजपा के गैर कानूनी होर्डिंग का चुनाव आयोग द्वारा संज्ञान, 2 दिन में कार्रवाई के निर्देश

लखनऊ में भाजपा के गैर कानूनी होर्डिंग का चुनाव आयोग द्वारा संज्ञान, 2 दिन में कार्रवाई के निर्देश

लखनऊ 2 मई (पी एम ए) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
ने लखनऊ में भाजपा द्वारा गैर कानूनी ढंग से होर्डिंग लगाए जाने के मामलों में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा की गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं.

अमिताभ ठाकुर ने कहा था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127ए के अनुसार प्रत्येक होर्डिंग पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम तथा पता लिखा जाना अनिवार्य है और ऐसा नहीं होने पर 6 माह तक की सजा है.

इसके विपरीत पूरे लखनऊ में मुद्रक और प्रकाशक के नाम के बिना ही भाजपा के तमाम होर्डिंग लगे हुए हैं. अतः उन्होंने इन सभी गैरकानूनी होर्डिंग को हटाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की थी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनु सचिव हरी प्रसाद सिंह द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ को पत्र भेजकर इस मामले में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने तथा कृत कार्रवाई की आख्या दो दिन में उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।


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