गंदगी फैलाने वाले, सार्वजनिक स्थानों पर सीएनडी वेस्ट डालने वाले दोषी व्यक्तियों पर की जा रही है सख्त कार्यवाही जोन स्तर पर गठित टीमों द्वारा एक ही दिन में वसूल किया गया 1 लाख 20 हजार रूपये से भी अधिक जुर्माना सड़क पर खुले में गोबर डालने पर मौके पर ही वसूल किया 5 हजार रूपये जुर्माना सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दोषी व्यक्तियों से अब तक 21 लाख 15 हजार रूपये का जुर्माना किया वसूल

 गंदगी फैलाने वाले, सार्वजनिक स्थानों पर सीएनडी वेस्ट डालने वाले दोषी व्यक्तियों पर की जा रही है सख्त कार्यवाही

जोन स्तर पर गठित टीमों द्वारा एक ही दिन में वसूल किया गया 1 लाख 20 हजार रूपये से भी अधिक जुर्माना

सड़क पर खुले में गोबर डालने पर मौके पर ही वसूल किया 5 हजार रूपये जुर्माना

सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दोषी व्यक्तियों से अब तक 21 लाख 15 हजार रूपये का जुर्माना किया वसूल

     जयपुर 15 जुलाई। नगर निगम ग्रेटर द्वारा जोन स्तर पर टीमों का गठन कर खुले में सीएनडी वेस्ट डालने एवं कचरा फैलाने वाले दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही की जा रही है। जोन स्तर पर टीमों द्वारा एक ही दिन में 1 लाख से भी अधिक जुर्माना वसूल किया जा रहा है। सोमवार को भी टीमों द्वारा गंदगी फैलाने वाले एवं खुले में रोड़ी, ईट, बजरी (सीएनडी वेस्ट) डालने वाले दोषी व्यक्तियों से 1 लाख 20 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। झोटवाड़ा जोन की टीम द्वारा 6 प्रतिष्ठानों सेे गंदगी फैलाने पर 5 हजार रूपये का जुर्माना, खुले में गोबर डालने पर 5 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसके साथ ही झोटवाडा़ जोन में कुल 14 लोगों को नोटिस जारी कर नगरपालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन करने पर कुल 55 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया।  

01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दोषियों के विरूद्ध ग्रेटर क्षेत्र के सात जोनों में गठित टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण कर अब तक कुल 2 हजार 500 से भी अधिक चालान काटे गये हैं तथा 1938 किलों से भी अधिक प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया हैं तथा 21 लाख 15 हजार रूपये से भी अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई।

नगर निगम ग्रेटर आयुक्त श्रीमती रूकमणि रियाड़ ने बताया की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा 01 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है। जिसकी अनुपालना में नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा 7 जोनों में  टास्क फोर्स का गठन किया गया हैं। जिसके अन्तर्गत जोन उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक, वार्ड सफाई निरीक्षक, कांस्टेबल की टीम गठित की गई हैं। जिनके द्वारा दिन प्रतिदिन सब्जी मण्डी, फल मण्डी, रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि स्थानों पर निरीक्षण किये जाते हैं।

अब तक नगर निगम ग्रेटर की गठित टीमों द्वारा 2 हजार 500 से भी अधिक चालान कर दोषियों से 21 लाख 15 हजार रूपयें जुर्माना राशि वसूल की हैं। उन्होंने बताया की प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में मैरिज गार्डन संचालकों, व्यापारिक मण्डल, स्कूल संचालक, स्ट्रीट वेण्डर, हेाटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जन जागरूकता के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। जिसमें प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की समझाईश की गई।

गौरतलब हैं कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा 01 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है। जिसमें प्लास्टिक युक्त ईयर बडस, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियाँ, प्लास्टिक के झण्डे, कैन्डी स्टीक, आईसक्रीम की डंडियाँ, पॉलीस्टाइरीन की सजावटी सामग्री, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने अथवा पैक करने वाली फिल्में, 100 माईक्रोन से कम मौटाई वाले पी.वी.सी. बैनर सम्मिलित हैं।

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