पिता और सौतेली माँ की हत्या के आरोप में नीलकांत साहा को मिली फांसी की सजा
पिता और सौतेली माँ की हत्या के आरोप में नीलकांत साहा को मिली फांसी की सजा
हुगली से विरेन्द्र राय की रिपोर्ट
हुगली. चुंचुड़ा कोर्ट के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने नीलकांत साहा को दोषी ठहराया. मंगलवार को, चुंचुड़ा कोर्ट के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने नीलकांत को फांसी की सजा सुनाई.
कोर्ट के सूत्रों के अनुसार, 2022 की 23 अगस्त की रात को, बलागढ़ के जिराट स्टेशन रोड पर रामकृष्ण साहा के घर में एक दंपत्ति किराए पर रहते थे. उसी किराए के घर में चंद्रकांत और अंजना साहा की हत्या कर दी गई थी. नीलकांत कहीं और रहता था. वह किराए के घर पर आता है और वहाँ अपनी सौतेली माँ और पिता को पहले घर पर नहीं देखा. कुछ देर इंतजार करने के बाद वह सामने की सोने की दुकान में जाता है. जब वे घर वापस आते हैं, नीलकांत एक धारदार चाकू से उनकी गर्दन काटकर भाग जाता है. चिल्लाने की आवाज सुनकर पहले मकान मालिक और फिर पड़ोसी घटनास्थल पर पहुँचते हैं और नीलकांत को भागते हुए देखते हैं.
हुगली के मुख्य सरकारी वकील शंकर गंगोपाध्याय ने बताया कि अदालत में कुल 21 गवाहों ने गवाही दी और घटना स्थल के पास के गहनों की दुकान के सीसीटीवी फुटेज ने आरोपी को दोषी साबित करने में विशेष सहायता मिली.
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