राजस्थान से बड़ी खबर: पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में बड़ा बदलाव भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट बैठक (25 फरवरी 2026) में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।


राजस्थान से बड़ी खबर: पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में बड़ा बदलाव
भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट बैठक (25 फरवरी 2026) में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।
अब दो से अधिक बच्चे वाले भी पंचायत और नगर निकाय (नगरपालिका) चुनाव लड़ सकेंगे।
दो बच्चों की बाध्यता (1995 से लागू) हटा दी गई।
शैक्षणिक योग्यता की पाबंदी भी समाप्त (कुछ रिपोर्ट्स में स्पष्ट उल्लेख)।
कैबिनेट ने मंजूरी दी:
राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026
राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026
संशोधन: पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 और नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में बदलाव।
यह फैसला पंचायत-निकाय चुनावों से पहले आया, जिससे अधिक लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा।

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