53 साल पुराने केस में कानून का लंबा हाथ! जयपुर पुलिस ने 1973 के दंगे मामले में दो फरार आरोपियों को 72 साल की उम्र में गिरफ्तार किया






Date 10-03-26

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53 साल पुराने केस में कानून का लंबा हाथ! जयपुर पुलिस ने 1973 के दंगे मामले में दो फरार आरोपियों को 72 साल की उम्र में गिरफ्तार किया
जयपुर, 10 मार्च 2026 – जयपुर पुलिस ने एक ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए 53 साल पुराने एक आपराधिक मामले में दो स्थाई वारंटी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला 25 अगस्त 1973 का है, जब जयपुर स्पीनिंग मिल, बनीपार्क में मजदूर यूनियन (सीटू) के चुनाव के बाद दो rival यूनियनों के बीच हिंसक झड़प हुई थी।
घटना के दौरान लाठियों, बरसों और पथराव से मारपीट हुई, जिसमें कई मजदूर घायल हुए। परिवादी महावीर सिंह हाडा (सीटू के महासचिव) की रिपोर्ट पर पुलिस थाना बनीपार्क में मुकदमा नंबर 293/1973 दर्ज किया गया था। धाराएं: 147, 148, 149, 440, 436 आईपीसी।
पुलिस ने जांच में 30 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की, लेकिन कई आरोपी बार-बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। 1996 में इनके खिलाफ स्थाई वारंट जारी हुए। इनमें से दो आरोपी – छोटेलाल (पुत्र सीताराम, जाति जाट, उम्र 72 वर्ष, निवासी धानुक्कापुरा, थाना नया गांव, जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश) और रामगोपाल (पुत्र ख्यालीराम, जाति जाट, उम्र 72 वर्ष, निवासी धानुक्कापुरा, भिण्ड, म.प्र.) – पिछले 30 साल से फरार थे।
पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा (आईपीएस) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश गुप्ता (आरपीएस), सहायक पुलिस आयुक्त धर्मवीर सिंह (आरपीएस) और थानाधिकारी बनीपार्क मनोज बेरवाल के supervision में गठित विशेष टीम ने गहन प्रयास और कड़ी मेहनत से दोनों आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया।
यह गिरफ्तारी जयपुर पुलिस की पुराने लंबित मामलों को सुलझाने और फरार आरोपियों तक पहुंचने की मिसाल है। पुलिस ने बताया कि ऐसे लंबे समय से लंबित वारंटों के निस्तारण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
(स्रोत: पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) का आधिकारिक प्रेस नोट, दिनांक 10.03.2026)


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