जयपुर: 9 वर्षीय बालिका का अपहरण 8 घंटे में सुलझा, पूर्व आजीवन कारावासी आरोपी गिरफ्तार
जयपुर: 9 वर्षीय बालिका का अपहरण 8 घंटे में सुलझा, पूर्व आजीवन कारावासी आरोपी गिरफ्तार
जयपुर, 14 मार्च 2026 – जयपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 9 साल की नाबालिग बालिका रिशिका का अपहरण मात्र 8 घंटे में सुलझा लिया है। बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है, जबकि आरोपी को डिटेन किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज वर्मा IPS के नेतृत्व में हुई।
पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण के अनुसार, 13 मार्च 2026 को सुबह विमलपुरा गांव (थाना शिवदासपुरा) निवासी रामनिवास बैरवा ने अपनी 9 वर्षीय पुत्री रिशिका के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। बच्ची और उसकी चचेरी बहन राधिका स्कूल गई थीं, लेकिन शाम को केवल राधिका घर लौटी। स्कूल से पता चला कि रिशिका स्कूल पहुंची ही नहीं थी। इस पर थाना शिवदासपुरा में मुकदमा नंबर 268/2026 धारा 137(2) BNS के तहत दर्ज किया गया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साईबर सेल जयपुर (दक्षिण), जिला विशेष टीम और थाना शिवदासपुरा-चाकसू की संयुक्त टीम गठित की। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ललित किशोर शर्मा के पर्यवेक्षण और सहायक पुलिस आयुक्त भवानी सिंह RPS के निर्देशन में टीम ने तकनीकी सहायता और साईबर इनपुट के आधार पर जांच की।
अल सुबह चाकसू कस्बे से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया और अपहर्ता रामदयाल शर्मा उर्फ बाल्या (पुत्र नेहनूराम, उम्र 50 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम कूथाडा, थाना कानोता, जिला जयपुर – पूर्व में विमलपुरा निवासी) को डिटेन कर लिया गया।
आरोपी का आपराधिक इतिहास चौंकाने वाला
रामदयाल शर्मा पहले भी एक गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जा चुका है। वर्ष 2005 में थाना कानोता में दर्ज मामले (मुकदमा 505/2005) में धारा 376(2) और 302 IPC के तहत दोषी पाया गया था। न्यायालय ने उसे धारा 302 में आजीवन कारावास और धारा 376(2) में 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे उसने काट ली है।
वर्तमान मामले में पोक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट लागू होने के कारण जांच सहायक पुलिस आयुक्त चाकसू द्वारा की जा रही है। मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया गया है और आगे की जांच जारी है।
पुलिस ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए टीम के सभी सदस्यों की सराहना की है और समाज में ऐसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखने का आश्वासन दिया है।



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