जयपुर पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत तड़ीपार व्यक्ति को किया गिरफ्तार
जयपुर, 10 मार्च 2026: थाना सुभाष चौक (जयपुर उत्तर) की पुलिस ने राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के उल्लंघन के मामले में एक तड़ीपार अभियुक्त को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। यह बड़ी कार्रवाई पुलिस की सतर्कता और अपराधियों पर सख्त निगरानी का नतीजा है।
पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर श्री करन शर्मा के अनुसार, कार्यालय आदेश (क्रमांक रीडर/न्यायालय/उत्तर/जयपुर/2026/53-57, दिनांक 26-02-2026) के तहत अभियुक्त अक्षय वाल्मीकि (पुत्र ज्ञानप्रकाश वाल्मीकि, उम्र 26 वर्ष, जाति हरिजन, निवासी म.न. 571, मुंशी रामदासजी का रास्ता, थाना सुभाष चौक, जयपुर) को धारा 3 के तहत जयपुर जिले की सीमाओं से एक माह के लिए निष्कासित (तड़ीपार) किया गया था।
आदेश में अभियुक्त को 27 फरवरी 2026 को पुलिस थाना कोतवाली, जिला दौसा में उपस्थित होने और निर्धारित तारीखों (03-03-2026, 07-03-2026, 11-03-2026, 15-03-2026, 19-03-2026, 23-03-2026, 28-03-2026) पर नियमित उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था।
अभियुक्त ने 27 फरवरी 2026 को दोपहर 3:50 बजे कोतवाली थाना दौसा में उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद बिना किसी पूर्व अनुमति के जयपुर शहर की सीमाओं में प्रवेश कर लिया। इस उल्लंघन पर थाना हजूरी में मुकदमा नंबर 39/2026 धारा 10 राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के तहत दर्ज किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर (प्रथम) श्री नीरज पाठक एवं सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक श्री पीयूष कविया के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी कृष्ण कुमार (पुलिस निरीक्षक) के नेतृत्व में टीम (उप निरीक्षक सतीश चंद, कानि. हेमराज 10545, कानि. राजेश 6873) ने अभियुक्त अक्षय वाल्मीकि को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया और जांच जारी है।
अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड
अक्षय वाल्मीकि के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं:
मु.न. 113/2019 (17.02.2019) - धारा 13 RPG ओ - थाना ब्रह्मपुरी - चालान
मु.न. 204/2024 (15.12.2024) - धारा 115(2), 126(2), 3(5) BNS - थाना सुभाष चौक - चालान
मु.न. 93/2025 (23.06.2025) - धारा 13 RPG ओ - थाना सुभाष चौक - चालान
मु.न. 161/2025 (27.06.2025) - धारा 13 RPG ओ - थाना ट्रांसपोर्ट नगर - चालान
मु.न. 148/2025 (08.10.2025) - धारा 13 RPG ओ - थाना सुभाष चौक - चालान
मु.न. 305/2025 (10.12.2025) - धारा 19/54 पूर्व अधिनियम - थाना ब्रह्मपुरी - चालान
पुलिस ने इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया है। जयपुर पुलिस लगातार ऐसे तत्वों पर नजर रख रही है जो कानून का उल्लंघन कर समाज में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।


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