लूट व हत्या के दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त
लूट व हत्या के दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त
बलिया 3 सितंबर(पी एम ए) लगभग 14 साल पूर्व रेवती थाना अंतर्गत कस्बा से चार पहिया गाड़ी व ड्राइवर को गायब कर हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने अभियोजन पक्ष की कमियां वह साक्ष्य के अभाव में दो आरोपितों को दोष मुक्त कर दी है।
तथा तीसरे का मामला किशोर न्याय बोर्ड में अभी विचाराधीन है उल्लेखनीय है कि दूबहड़ थाना क्षेत्र के रामपुर कछुआ गांव निवासी आरोपी विनय सिंह वह चंदन खरवार को न्यायालय ने भादवि की धारा 302 ,201 हुआ 394 के तहत साक्ष्य के अभाव में बरी कर दी है अभियोजन के अनुसार या घटना रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 को कस्बा रेवती से ही आरोपीगढ़ बृजेश गोड को गाड़ी समेत किराया के नाम पर लेकर चले गए और गायब कर दिए पुलिस के काफी सक्रियता पर 3 जनवरी 15 को तीनों आरोपितों को गिरफ्तार की और जेल भेजा जिसका ट्रायल कई न्यायालय में चलता रहा अंत में आरोपितों को संदेह का लाभ मिल ही गया। इस मामले में अभियोजन द्वारा अपना पक्ष रखा गया और बचाव पक्ष ने जिला जज के समक्ष अभियोजन की कमियां गिनाते रहे अंत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत उक्त फैसला सुनाई है।
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