राजस्थान नागौर के मेड़ता सिटी में पोक्सो कोर्ट ने 7 साल की जेल और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई

पोक्सो कोर्ट ने 7 साल की जेल और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई

लक्ष्मीनारायण वैष्णव
मेड़ता सिटी | मेड़ता के पोक्सो न्यायालय 1 के न्यायाधीश रतनलाल मूंड ने एक युवती से शादी की नीयत से अपहरण व भगा ले जाने के मामला मे दोषी को 7 साल की जेल और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2020 का है। फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुमेर बेड़ा ने बताया कि मामला नागौर जिले के परबतसर थाना इलाके का है. यहां के रहने वाले पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराया था. इसमें कहा गया कि 2020 मे शादी की नीयत से अपहरण ओर भगा ले जाने का मामला है|

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