जयपुर में नाइड क्लब, बार और रेस्टोरेंट के लिए सख्त निर्देश: रात 10 बजे के बाद डीजे बैन, 12 बजे के बाद शराब की बिक्री पर रोक
जयपुर में नाइड क्लब, बार और रेस्टोरेंट के लिए सख्त निर्देश: रात 10 बजे के बाद डीजे बैन, 12 बजे के बाद शराब की बिक्री पर रोक
जयपुर न्यूज (विशेष संवाददाता)
जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में देर रात तक चलने वाली पार्टियों, तेज ध्वनि में बजने वाले डीजे और नशे की हालत में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस आयुक्तालय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) प्रदीप मोहन शर्मा द्वारा जारी इस आदेश के तहत जयपुर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, बार, पब, डिस्कोथेक, मॉल, फार्म हाउस और ईटिंग हाउसों के संचालकों के लिए नए नियम तय किए गए हैं।
मुख्य दिशा-निर्देश एवं पाबंदियां:
डीजे और साउंड सिस्टम पर रोक: रात 10:00 बजे के बाद किसी भी परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे/बैंड) का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
शराब की बिक्री पर समय सीमा: रात 12:00 बजे के बाद होटल, बार व अन्य स्थलों पर शराब की बिक्री और इससे जुड़ी गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध: परिसर में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन या अवहेलना करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थानों के प्रबंधकों/संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कब से लागू होगा आदेश?
यह आदेश 30 सितंबर 2026 से 28 नवंबर 2026 तक (दो महीने की अवधि के लिए) संपूर्ण जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
पुलिस के अनुसार, शहर में बढ़ते नाइट लाइफ कल्चर के बीच देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजने से ध्वनि प्रदूषण और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही देर रात शराब व हुक्का पार्टियों के कारण कानून-व्यवस्था बिगड़ने और आपराधिक घटनाएं सामने आने की आशंका को देखते हुए लोक-प्रशांति व आमजन की सुरक्षा हेतु यह निर्णय लिया गया है।
Comments
Post a Comment