जयपुर में नाईट लाइफ और देर रात पार्टियों पर पुलिस का शिकंजा: 10 बजे बाद DJ और 12 बजे बाद शराब बिक्री पर रोक

जयपुर में नाईट लाइफ और देर रात पार्टियों पर पुलिस का शिकंजा: 10 बजे बाद DJ और 12 बजे बाद शराब बिक्री पर रोक

​BNSS धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू; 30 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे नए नियम

​देश का दर्पण न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजधानी जयपुर में लगातार बढ़ रहे नाईट क्लब कल्चर, देर रात तक डीजे और तेज आवाज में गानों के शोर, तथा नशीले पदार्थों एवं आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त कदम उठाया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रदीप मोहन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत एक विशेष निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।

​यह आदेश 30 सितंबर 2026 से लागू होकर 28 नवंबर 2026 तक (कुल दो माह) पूरे जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

​क्या हैं नए नियम और प्रमुख पाबंदियां?

​जयपुर पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिंग हाउस, ईटिंग हाउस तथा फार्म हाउस संचालकों व प्रबंधकों के लिए निम्नलिखित नियम अनिवार्य किए गए हैं:

  1. ​10 बजे बाद लाउडस्पीकर/डीजे बंद: रात 10:00 बजे के बाद किसी भी व्यावसायिक या मनोरंजन स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र (DJ/Sound Systems) का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

  1. ​रात 12 बजे बाद शराब की बिक्री बंद: रात 12:00 बजे के बाद होटल, बार व क्लबों में शराब परोसने व बिक्री से जुड़ी गतिविधियों पर पूर्ण रोक रहेगी।

  1. ​नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध: परिसरों में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों/मादक द्रव्यों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

​क्यों उठाया गया यह कदम?

​आदेश में उल्लेख किया गया है कि जयपुर शहर में मेट्रोपॉलिटन कल्चर के फैलाव के साथ नाईट क्लब, पब और डिस्कोथेक युवाओं के लिए स्टेटस सिंबल बनते जा रहे हैं। लेकिन कुछ असामाजिक व असंतुलित तत्वों द्वारा नशे की हालत में शांति भंग करने और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के मामले सामने आए हैं।

​साथ ही, देर रात तक तेज ध्वनि में बजने वाले डीजे व म्यूजिक सिस्टम से होने वाले भीषण ध्वनि प्रदूषण के कारण आसपास रहने वाले आम नागरिकों, विद्यार्थियों व बुजुर्गों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। नियमों में एकरूपता और स्पष्टता लाने के लिए दिल्ली व कर्नाटक की तर्ज पर जयपुर में भी यह सख्त आदेश लागू किया गया है।

​उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

​अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रदीप मोहन शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश लोकहित, जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।

​यदि कोई भी संस्था, होटल/क्लब संचालक, प्रबंधक या व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत दंडात्मक अभियोग चलाया जाएगा। आदेश की प्रति सभी थानाधिकारियों, जिला कलेक्ट्रेट, एसीपी एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है।  

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