*न्यायालय पॉक्सो कोर्ट जयपुर ने दुष्कर्मी,हत्यारे बालक एक्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई**


न्यायालय पॉक्सो कोर्ट जयपुर ने दुष्कर्मी,हत्यारे बालक एक्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

देश का दर्पण न्यूज
संवाददाता सुरेन्द्र कुमार सोनी

मृतका के पिता ने पुलिस थाना आमेर में रिपोर्ट दर्ज करवाई की दिन में 11 बजे मेरे कमरे पर अभियुक्त बालक एक्स आया। उस समय मेरी नाबालिग बेटी उम्र 9 वर्ष भी मेरे पास ही बैठी हुई थी थोडी देर बाद मेरी बेटी कमरे से बाहर गई। अभियुक्त बालक एक्स भी बाहर चला गया, काफी देर तक मेरी बेटी घर पर नही आई मेने मेरी पत्नी को कहा कि बेटी कहा गई अभी तक नही आयीं देखकर ला मेरी पत्नी को मेरी पुत्री नही मिली। थोड़ी देर बाद अभियुक्त बालक एक्स हमारे पास आया और बोला कि आपकी पुत्री को बाड़े में देखकर आओ मेरी पत्नी बाड़े में देखने गईं तो रोती हुई वापस आयी और बोली कि पुत्री बाड़े के कमरे में लहूलुहान पड़ी हुई है जिसके कपड़े भी खुले हुए है उसके बाद में व मेरी पत्नी ने जाकर देखा तो मेरी पुत्री फर्श पर लहुलुहान मृत अवस्था मे पड़ी हुई थी व गर्दन कटी हुई थी व कपड़े खुले हुए थे। मृतका के पिता ने बताया की मेरी बेटी के साथ अभियुक्त बालक एक्स ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी मुकदमा दर्ज किया गया।
मोके पर तुरंत प्रभाव से डीसीपी नार्थ परिस देशमुख, एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी,थानाधिकारी शिवनारायण यादव तुरंत घटना स्थल पर पहुँचे ओर मौका मुआयना किया। प्रकरण की जांच श्री मनोज शर्मा एडिशनल डीसीपी नार्थ (शिकाओ) के जिम्मे की गई। जिसके लिए थानाधिकारी नंदलाल चौधरी को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया
अभियुक्त बालक एक्स की उम्र 16 वर्ष 7 माह विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर निरुद्ध किया गया। जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर मुल्जिम बालक एक्स की उम्र 16 वर्ष 7 माह नाबालिग़ पाए जाने पर न्यायालय किशोर बोर्ड में चार्जशीट दाखिल की गई।
न्यायालय किशोर बोर्ड द्वारा अपने आदेश दिनांक 23-08-2022 को अभियुक्त बालक एक्स को वयस्क मानते हुए पत्रावली विचारण (ट्राईल) हेतु पॉक्सो कोर्ट जयपुर में भिजवा दी गई।
प्रकरण की गम्भीरता एवं अतिसंवेदनशीलता को देखते हुए श्री अजयपाल लांबा,एडिशनल पुलिस कमिश्नर,क्राइम,जयपुर,श्री परिस देशमुख,डीसीपी,नार्थ (तात्कालीन) ने प्रकरण की गंभीरता एवं अतिसंवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से पॉक्सो कोर्ट में प्रभावी पैरवी हेतु महावीर सिंह किशनावत को विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त करवाया गया। किशनावत ने अभियोजन की ओर से पॉक्सो कोर्ट में 22 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गए सभी गवाहों ने अभियोजन साक्ष्य को ताईद किया। 63 दस्तावेज प्रदर्श करवाये। 14 आर्टिकल्स पेश किए गए
वर्तमान डीसीपी राशी डोगरा ने केस की मॉनिटरिंग की
14-07-2023 को पॉक्सो कोर्ट-ll (द्वितीय) ने अभियुक्त बालक एक्स को दोषसिद्ध करार देते हुए धारा 363 IPC में 3 वर्ष कठोर कारावास 3000 अर्थदंड से दंडित धारा 364 IPC में 10 वर्ष का कठोर कारावास 10000 अर्थदंड से दंडित धारा 5(एम)/6 POSCO ACT 20 वर्ष का कठोर कारावास 20000 का अर्थदंड से दंडित धारा 377 IPC 10 वर्ष का कठोर कारावास 10000 का अर्थदंड से दंडित धारा 302 IPC आजीवन कठोर कारावास 20000 का अर्थदंड से दंडित किया।

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