स्कूली बच्चों को बाल विवाह रोकथाम को लेकर किया गया जागरूक


स्कूली बच्चों को बाल विवाह रोकथाम को लेकर किया गया जागरूक


लक्ष्मीनारायण वैष्णव 
मेड़ता सिटी | के समीप लाम्बा जाटान में आज राजस्थान महिला कल्याण मंडल चचियावास के द्वारा एव कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से चल रहे बाल विवाह, बाल श्रम, तथा बाल शोषण से मुक्त अभियान 2023 के तहतआज लाम्बा जाटान राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के बच्चों को जागरूक किया गया, इन अपराधों से होने वाली हानियां की जानकारी दी,।
कम्युनिटी सोशल वर्कर जुगल सिंह सोलंकी ने बताया कि बाल विवाह अधिनियम 2006 की जानकारी भी प्रदान की गई, इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी लड़की की शादी 18 वर्ष से पूर्ण और किसी लड़के की शादी 21 वर्ष से पूर्ण हो जाती है तो यह बाल विवाह कहलाता है, ऐसा करना एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। बालक व बालिकाओं को बाल विवाह नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही सभी बच्चों को सुविधाओं और मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1098,18001027222 पुलिस में शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 100 या 112 की जानकारी दी गई, इस कार्यक्रम में मौजूद रहे गांव के गणमान्य लोग कम्युनिटी सोशल वर्कर जुगल सिंह सोलंकी,डॉक्टर ममता खेरवा चिकित्सक आयुर्वेद , दिनेश तिवारी उमाशंकर व्यास, सुनीता सुमन चौधरी, गणेश दास वैष्णव चेनदास वैष्णव, आदि रहे मौजूद,

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