11/12/18 निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी पर केंद्र से जवाब तलब!

 पुणे  लॉ कॉलेज की छात्राओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में  दाखिल की हैयाचिका! आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट  ने हजरत निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को लेकर  केंद्र दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस और हजरत निजामुद्दीन औलिया ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है , कोर्ट ने  इनसे अगले साल 11 अप्रैल तक यह बताने को कहा है,  की महिलाओं को दरगाह में, प्रवेश की इजाजत क्यों नहीं है,  दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका   दिवा फरयाल और  पुणे के बालाजी लॉ कॉलेज की कानून की छात्राओं ने दाखिल की है छात्राएं अभी दिल्ली में  इंटरशिप कर रही है! उन्होंने याचिका में कहा कि दर्शन के लिए गई थी  लेकिन उन्हें दरगाह के पवित्र क्षेत्र में दाखिल होने से रोक दिया गया था दरगाह के बाहर सूचना पर लगा है जिस पर अंग्रेजी और हिंदी में स्पष्ट लिखा है की दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है! उनके वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने  चीफ जस्टिस राजेंद्र मैनन और जस्टिस बी के राव की  बेंच को बताया  की कानून की छात्राओं ने पाया कि महिलाओं को  मुख्य दरगाह या पवित्र क्षेत्र के अंदर अनुमति नहीं है!  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में मस्जिद को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था  हाई कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में  इस ढांचे को हटाने का आदेश दिया था जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली  बेंच वर्क बोर्ड की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और अन्य से जवाब मांगा है सोमवार को  सुनवाई के दौरान    बोर्ड की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि       यह  मस्जिद 1950 से वहां है इसे ऐसे ही बाहर ले जाने का आदेश नहीं दे सकते!ञ

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