23/12/18 सेना का पशोपेश , साथी अफसर की पत्नी का प्रेम चुराना अपराध है या नहीं?
सेना में समलैंगिकता और दूसरों की पत्नी से संबंध अपराध की श्रेणी से बाहर आ सकते हैं, नई दिल्ली, देश की पुरुष बहुलता वाली 14 लाख की फौज में समलैंगिकता को अपराध माना जाता है, इसी तरह एडल्ट्री ,यानी किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध को भी यह बेहद शर्मनाक कृत्य माना गया है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही बातों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, ऐसे में सेना भी अब इसे लेकर पशोपेश में है, एडल्ट्री को लेकर सेना में खास टर्म इस्तेमाल की जाती है , आर्मी एक्ट में से साथी बंधु अधिकारियों की पत्नी का प्रेम चुराना यानी स्टर्लिंग अफेक्शन ऑफ फेलो खाना बनाना ब्रदर ऑफिसर्स वाइफ, कहा जाता है! ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या अब सैन्य बलों में भी इन पर यही रुख अपनाया जाएगा, सैन्य प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा ने पत्रकारों से बताया कि इन फैसलों पर विचार मंथन चल रहा है, एडमिरल लांबा ने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, हम इसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं अनदेखी कैसे कर सकते हैं, लेकिन क्या इन फैसलों को रक्षा बलों में लागू किया जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि इन दोनों ही जजमेंट के बारे में स्टडी ऑर्डर कर दी गई है, उसके आधार पर ही सैन्य बल अपनी सिफारिश सरकार को देगी, कोर्ट के निर्णय को सैन्य बलों में लागू करना किस हद तक अनिवार्य है!
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