28/12/18, पोक्सो एक्ट और सख्त, बच्चों के यौन शोषण पर मौत की सजा को मंजूरी!

 बच्चों के यौन शोषण के   मामले  की  सजा को और कड़ा बनाने के लिए, केंद्रीय कैबिनेट ने पोक्सो एक्ट में कुल संशोधन को मंजूरी दी है बच्चों के किसी भी अंग में      भयानक और पेनिट्रेशन को अपराध करार दिया गया है, ऐसे यौन अपराधों को  मौत की  सजा देने का प्रावधान कानून में जोड़ने के लिए  धारा 4,5 और 6 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, प्राकृतिक आपदा के वक्त बच्चों  को यौन शोषण से बचाने के लिए  धारा 9 में संशोधन होगा,          यौन हमले के लिए बच्चों को समय से पहले व्यस्क बनाने के लिए हारमोनिया  या कोई अन्य रसायनिक पदार्थ   खिलाना भी अपराध माना जाएगा, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को मजबूत व पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति आयोग और राष्ट्रीय  होम्योपैथी आयोग गठित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है!  चाइल्ड पोर्नोग्राफी  प्रसारित करने पर  जेल और जुर्माना होगा, पोक्सो एक्ट की धारा 14 और 15 में संशोधन कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ नियम कड़े किए गए हैं  चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सामग्री डिलीट नहीं करने वाले पर जुर्माना लगेगा, ऐसी सामग्री प्रसारित   करने या अन्य तरीके से इसका  प्रबंधन करने पर जेल  या दोनों का प्रस्ताव है! पोक्सो एक्ट बच्चों और किशोरों को यौन अपराधों से बचाने के लिए 2012 में बनाया गया था!

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