शिक्षक भतीॅ इन उम्मीदवारों को मिलेंगी आयु में 10 वषोॅ की छूट।25/10/19
www.deshkadarpannews.com: शिक्षक भर्ती: इन उम्मीदवारों को मिलेगी आयु में 10 वर्षों की छूट Last Modified: Fri, Oct 25 2019. बिहार के एक लाख प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रत्येक कोटि में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। गुरुवार को इसको लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को यह निर्देश भेजा गया है। अपने पत्र में प्राथमिक निदेशक ने कहा है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 में शिक्षकों की नियोजन की कार्रवाई बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में की जा रही है। इस नियमावली के नियम 10 में वर्णित है कि शिक्षक पद पर नियोजन के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों की प्रत्येक कोटि में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। निदेशक ने सभी डीईओ को कहा है कि इस वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। गौरतलब हो कि राज्य में एक लाख प्रारंभिक शिक्षक पदों पर नियोजन के लिए आवेदन 9 नवम्बर तक किये जाने हैं। मेधा सूची की तैयारी 20 नवम्बर तक चलेगी तथा 26 नवम्बर तक नियोजन इकाइयों द्वारा इनके अनुमोदन होंगे। 29 नवम्बर को मेधा सूची का प्रकाशन होना है। इनपर 13 दिसम्बर तक आपत्तियां की जा सकेंगी। आपत्तियों का निराकरण 20 दिसम्बर तक करके मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 21 दिसम्बर तक किया जाएगा। जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड की मेधा सूची का अनुमोदन 11 जनवरी 2020 तक, मेधा सूची का नियोजन इकाइयों द्वारा सार्वजनीकरण 16 जनवरी तक हो सकेगा। 20 से 25 जनवरी के बीच अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान तथा चयन सूची का निर्माण होगा, जबकि 29 जनवरी से चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा।www.deshkadarpannews.com
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