राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलु खान और उनके बेटे पर दजॅ FIR को रद्द करने का आदेश दिया है। ।
www.deshkadarpannews.com: राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश- पहलू खान और उनके बेटों पर दर्ज FIR हो रद्द । जयपुर, 30 October, 2019 हाई कोर्ट ने मॉब लिंचिंग में मारे गए पहलू खान और उनके बेटों के खिलाफ गो तस्करी से संबंधित दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है. राजस्थान HC का आदेश- पहलू खान और उनके बेटों पर दर्ज FIR हो रद्द पहलू खान पर हमला किया गया था (फाइल फोटो) पहलू खान और उनके बेटों पर दर्ज FIR हो रद्द2017 में भीड़ ने की थी पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या राजस्थान हाई कोर्ट ने मॉब लिंचिंग का शिकार हुए पहलू खान और उनके बेटों के खिलाफ गो तस्करी से संबंधित दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है. पहलू खान और उनके बेटों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने मॉब लिंचिंग के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ-साथ पहलू खान और उनके बेटों पर भी गो तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था. 2017 में भीड़ ने पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इससे पहले अलवर की जिला अदालत ने मामले में सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद राजस्थान सरकार की काफी फजीहत हुई थी. हालांकि बाद में राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दायर की. इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सामने आए और विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का ऐलान किया. एसआईटी ने सितंबर में गहलोत सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी,. जिसमें एसआईटी ने जांच में खामियों की बात मानी थी. साथ ही एसआईटी ने जांच अधिकारी की लापरवाही सबसे ज्यादा होने की बात कही थी. सीएम गहलोत ने वसुंधरा सरकार को ठहराया था जिम्मेदार इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहलू खान मामले की जांच में खामियों के लिए वसुंधरा राजे सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. साथ ही कहा था कि उनकी सरकार ने मामले की फिर से जांच के लिए एसआईटी गठित की. गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पहलू खान मामले में चार जांच अधिकारी बदले थे. गहलोत ने कहा कि हम भीड़ हिंसा के खिलाफ राजस्थान में एक कानून लाए हैं। www.deshkadarpannews.com
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