लखीमपुर खीरी।थाना तिकुनिया अन्तर्गत दिनांक -08.अक्टूबर.2023 को आरोपी सद्दाम द्वारा नाबालिग बालिका के साथ स्कूल से लौटते समय गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म कर हत्या

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म व हत्या के अपराधी सद्दाम के विरुद्ध की गई रासुका की कार्यवाही

देश का दर्पण/सुनहरा ब्यूरो।

लखीमपुर खीरी।थाना तिकुनिया अन्तर्गत दिनांक -08.अक्टूबर.2023 को आरोपी सद्दाम द्वारा नाबालिग बालिका के साथ स्कूल से लौटते समय गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म कर हत्या की जघन्य घटना कारित कर लोक व्यवस्था को प्रभावित किया गया, अभियुक्त द्वारा कारित इस जघन्य घटना को लेकर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी सद्दाम पुत्र छोटे निवासी ग्राम बसन्तापुर मजरा रमुआपुर थाना सिंगाही जनपद खीरी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान दिनांक-11.10.2023 को गिरफ्तार किया गया था, मुठभेड़ के दौरान जबाबी कार्रवाई में आरोपी सद्दाम के पैर में गोली लगी थी, आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया था , आरोपी सद्दाम जिला कारागार खीरी में निरुद्ध है, 
अभियुक्त सद्दाम के विरूद्ध रासुका की कार्रवाई किये जाने की अनुसंशा पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा जिला मजिस्ट्रट महोदय खीरी से की गई,जिला मजिस्ट्रेट महोदय खीरी द्वारा अभियुक्त सद्दाम के विरुद्ध रा.सु.का(N.S.A) के तहत निरूद्ध की कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं 
थाना तिकुनिया अन्तर्गत दिनांक-08.10.2023 को एक 13 वर्षीय नाबालिग बालिका स्कूल पढ़ने गयी थी। आरोपी सद्दाम द्वारा बच्ची को स्कूल से वापस आते समय बच्ची को रोककर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी जिसका शव दूसरे दिन गन्ने के खेत में बरामद हुआ था। इस जघन्य वारदात से क्षेत्र के लोगों में भय एवं दहशत का माहौल व्याप्त हो गया था। घटना के सम्बन्ध में दिनांक 08.10.2023 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 208/2023 धारा 363,376 ,302 आईपीसी व 5/6 पास्को एक्ट में अभियुक्त सद्दाम के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया , आरोपी सद्दाम द्वारा सक्षम न्यायालय में जमानत पाने हेतु प्रयास किया जा रहा था, ऐसे खुंखार अपराधी यदि जमानत पा जाते है तो सम्भावना है कि पुनः ऐसे जघन्य अपराधों में संलिप्त होकर लोक व्यवस्था को प्रभावित करते तथा समाज पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता । ऐसे में आरोपी सद्दाम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निरूद्ध किया जाना आवश्यक हो गया। जिसे जिला मजिस्ट्रट खीरी के आदेश से रा.सु.का(N.S.A) के तहत निरूद्धि की कार्यवाही की गयी। जनपद खीरी पुलिस द्वारा समाज के ऐसे दुर्दांत अपराधी के विरुद्ध रासुका (NSA) की कार्रवाई कर एक कड़ा संदेश दिया गया है।

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