जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारानगर निगम ग्रेटर की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानो पर व्यवसायिक पार्किंग संचालित करनेे वालो के विरुद्ध की जायेगी नियमानुसार कार्यवाही
नगर निगम ग्रेटर की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानो पर व्यवसायिक पार्किंग संचालित करनेे वालो के विरुद्ध की जायेगी नियमानुसार कार्यवाही
जयपुर, 26 मार्च। नगर निगम ग्रेटर द्वार1213ा सार्वजनिक स्थलो पर आमजन की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए जोनवार पार्किंग स्थलों का चिन्हिकरण किया गया है। जिसके अन्तर्गत कुल 7 पार्किंग स्थल है जिनके संचालन की स्वीकृति संवेदक /फर्म को प्रदान की गई है। जिसके अन्तर्गत सांगानेरी गेट के बाहऱ गौरव टावर के चारों तरफ, जी.टी सेन्टर के पीछे जे.एल.एन. मार्ग पुलिया के पास, जी.टी. सेन्टर के तीनो तरफ, जी.टी.स्क्वाॅयर माॅल के पीछे, ूजच के बायी तरफ नगर निगम ग्रेटर चैपाटी पिंक हर्ट के बाहर जे.एल.एन.मार्ग, रामलीला मैेदान, फोर्ट आनन्दम् के तीनो तरफ पार्किग स्थल निर्धारित किये है।
इन पार्किंग स्थलों हेतु पार्किंग की राषि निर्धारित की गयी है जिसके अन्र्तगत प्रथम तीन घण्टे साइकिल के लिए 5रु, मोटर साइकिल के 10रु, चैपहीया वाहन 20रु, 3से 12 घण्टे के साइकिल के लिए 5रु, मोटर साइकिल के 20रु, चैपहीया वाहन 40रु, 12से 24घण्टे के साइकिल के लिए 10रु, मोटर साइकिल के 30रु, चैपहीया वाहन 50रु, मासिक पास के लिए साइकिल के लिए 150रु, मोटर साइकिल के 400रु, चैपहिया वाहन 1000रु वसूलनीय राषि निर्धारित की गयी है।
उपायुक्त राजस्व प्रथम श्री जनार्दन षर्मा ने बताया कि कोई भी निजी व्यक्ति/संस्था बिना किसी नगर निगम की अनुमती के किसी सार्वजनिक स्थलो पर व्यवसायिक पार्किग संचालित नही कर सकता हैे एव ंना ही आमजन से पार्किंग के पेटे राषि वसूल कर सकता हैे। यदि किसी संवेदक/फर्म के द्वारा नगर निगम जयपुर के नाम से पार्किग स्थल हेेतु फर्जी रसीद छपवाकर आमजन से अवैेध वसूली की जाती है तो उनके विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेंगी।
यदि किसी निजी व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी सार्वजनिक स्थलो पर बिना निगम स्वीकृती के आमजन से पार्किग हेेतु राषि वसूल की जाती है तो उनके द्वारा नगर निगम गेे्रटर जयपुर मुख्यालय केक कन्टोल रुम न. 0141-2742-900 पर षिकायत दर्ज कर सकते है
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