जयपुर जिले में दो दिनों में 4 लाख से ज्यादा परिगणना परिपत्रों का किया गया वितरण—- डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों से लिया फीडबैक
जयपुर जिले में दो दिनों में 4 लाख से ज्यादा परिगणना परिपत्रों का किया गया वितरण—
- डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों से लिया फीडबैक
- जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरने में बीएलओ का सहयोग कर सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की
5 नवंबर, जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) के तहत 4 दिसम्बर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरवाने का कार्य किया जा रहा है।
जयपुर जिले में दो दिनों में 4 लाख 18 हजार 902 परिगणना परिपत्रों का वितरण किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बुधवार को किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में परिपत्र गणना वितरण कार्य का निरीक्षण किया । उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों से फीडबैक लिया, सभी मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरने में बीएलओ का सहयोग कर सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता संबंधित जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराएं जिससे उनकी मैपिंग पूर्ववर्ती मतदाता सूची से की जा सके।
जयपुर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मेघराज मीणा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर परिगणना परिपत्रों का वितरण कर रहे हैं। ईआरओ फील्ड में लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में 28 हजार 19, चौमूं में 32 हजार 537, फुलेरा में 21 हजार 613, दूदू में 23 हजार 452, झोटवाड़ा में 44 हजार 674, आमेर में 57 हजार 769, जमवारामगढ़ में 23 हजार 135, हवामहल में 14 हजार 20, विद्याधर नगर क्षेत्र में 24 हजार 467, सिविल लाइन में 14 हजार 275, किशनपोल में 10 हजार 840, आदर्श नगर में 14 हजार 573, मालवीय नगर में 14 हजार 280, सांगानेर में 25 हजार 146, बगरू में 25 हजार 208, बस्सी में 27 हजार 984 और चाकसू विधानसभा क्षेत्र में 18 हजार 710 परिगणना प्रपत्रों का वितरण किया गया है।
श्री मेघराज मीणा ने बताया कि परिगणना अवधि के दौरान जिन मतदाताओं की मैपिंग पूर्व विशेष पुनरीक्षण से हो जाएगी, उन्हें किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
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