अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ बलात्कार का मुकदमा डेढ़ साल से फरियाद करती हुई भटक रही है पीड़िता

अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ बलात्कार का मुकदमा
डेढ़ साल से फरियाद करती हुई भटक रही है पीड़िता



देश का दर्पण/आशीष कुमार तिवारी।

गोला गोकर्णनाथ खीरी।
नगर के मोहल्ला ऊंची भूड़ रेलवे फाटक निवासी एक मुस्लिम महिला ने डेढ़ साल तक बलात्कार का मुकदमा दर्ज किए जाने की फरियाद पुलिस से की परंतु पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। विवश पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब डेढ़ वर्ष के बाद पुलिस को अदालत के आदेश पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करना पड़ा है।
नगर के मोहल्ला ऊंची भूड़ रेलवे फाटक निवासी रवीना पत्नी अयूब ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व उसके पति के दो दोस्त फैजल पुत्र एखलाक और नसीम पुत्र अज्ञात निवासी नौवा खेड़ा पुलिस चौकी अमीनगर थाना मोहम्मदी ने उसके घर पर जाकर उसकी पति की गैर मौजूदगी में चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुराचार किया था। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने अपने साथी से दुराचार की वीडियो फिल्म बनवाई थी । दुराचारियों ने महिला को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का जब प्रयास किया तो महिला ने थाना गोला सहित पुलिस क्षेत्र अधिकारी और अन्य उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की परंतु पुलिस ने महिला की कोई बात नहीं सुनी और न रिपोर्ट दर्ज की। विवश महिला ने थक हार कर अदालत का दरवाजा खटखटाया तब जाकर पुलिस ने अदालत के आदेश पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है और फैजल को हिरासत में लिया है। जबकि दूसरा साथी फरार है। अब महिला का चिकित्सीय परीक्षण भी पुलिस ने कराया है। पुलिस की इस तरीके की कारगुजारियों के कारण आम आदमी का भरोसा पुलिस पर घटता चला जा रहा है।

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