सोमवार से बदल जाएगा आनॅलाइन ट्राजैक्शन का नियम।22/8/19
देश का दपॅण न्यूज; सोमवार से बदल जाएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का नियम, आपको होगा फायदा । अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लेन-देन के लिए रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (RTGS) की समयसीमा में बदलाव किया है. ये नया बदलाव 26 अगस्त से लागू होगा. सोमवार से बदल जाएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का नियम, आपको होगा फायदा। आरबीआई के मुताबिक RTGS के जरिये बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन की सुविधा 26 अगस्त से सुबह 7 बजे से उपलब्ध होगी. फिलहाल ग्राहकों के लेन-देन के लिए यह सुविधा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है. सोमवार से बदल जाएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का नियम, आपको होगा फायदा। वहीं बैंकों के बीच लेन-देन के लिये सुबह 8 बजे से शात 7.45 मिनट तक उपलब्ध होती है. आरबीआई ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. सोमवार से बदल जाएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का नियम, आपको होगा फायदा बता दें कि RTGS ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक माध्यम है. इसका उपयोग मुख्यत: बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए होता है. इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है. बीते दिनों आरबीआई ने इस सुविधा पर लगने वाले चार्ज को हटा दिया था. रविवार और छुट्टी वाले दिनों में RTGS की सर्विस उपलब्ध नहीं होती है. सोमवार से बदल जाएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का नियम, आपको होगा फायदा वहीं आरबीआई ने हाल ही में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के एक अन्य माध्यम नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के जरिये 24 घंटे ट्रांजैक्शन की अनुमति देने का फैसला लिया है. यह बदलाव इस साल दिसंबर से लागू होगा. वर्तमान में एनईएफटी दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर ग्राहकों के लिये सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक के लिये उपलब्ध है. एनईएफटी के तहत 2 लाख रुपये तक की राशि भेजी जाती है।

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