कुछ ही देर में बदल जाएंगे ट्रैफ़िक नियम ,नियम तोड़ने पर देना पड़ सकता है भारी जुरबाना । 31/8/19
www.deshkadarpannews.com: कुछ ही घंटों में बदल जाएंगे ट्रैफिक नियम, लाइसेंस कैंसिल होगा और लगेगा भारी जुर्माना अगर आप खतरनाक तरीके से या फिर शराब पी कर गाड़ी चलाते हैं तो हो जाइए सावधान. एक सितंबर (1st September) से मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 (Motor Vehicles Amendment act 2019) लागू हो जाएगा. देश का दपॅण न्यूज: अगस्त 31, 2019, दिन की पहली ही गेंद पर बोल्ड हुए पंत आनंद तिवारी ट्रैफिक से जुड़े नियम और उनके उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की रकम में 1 सितंबर से सब कुछ बदल रहा है। अगर आप खतरनाक तरीके से या फिर शराब पी कर गाड़ी चलाते हैं तो अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने से लेकर भारी जुर्माने के लिए भी तैयार रहना होगा। एक सितंबर (1st September) से नया मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 (Motor Vehicles Amendment Bill 2019) लागू हो जाएगा. देश में ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन हो इसके लिए मोदी सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 ले कर आई है। एक सितंबर से आपकी दिनचर्या मोदी सरकार के इस कदम के बाद काफी बदल जाएगी। एक सितंबर से अगर आप सोचेंगे कि घर से लेट निकलने पर भी दफ्तर समय पर पहुंच जाएंगे, और इसके लिए रेड लाइट पर नहीं रुकेंगे तो अब भूल जाइए. अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने में पकड़े जाते हैं तो पहले की तुलना में जुर्माना कई गुना ज्यादा देना पड़ेगा. आइए जानते हैं नए मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 की खास बातें. पहले कितना था जुर्माना और अब कितना हो गया है? बिना हेलमेट पहले जुर्माना 100 से 300 रुपए, अब 500 से 1500 रुपए तक ट्रिपल राइडिंग पहले 100 रुपए अब 500 रुपए पॉल्युशन सर्टिफिकेट को लेकर पहले 100 रुपए अब 500 रुपए बिना लाइसेंस पहले 500 रुपए अब 5000 रुपए ओवर स्पीडिंग पहले 400 रुपए अब 1000 से 2000 रुपए तक डेंजरस ड्राइविंग पहले 1000 रुपए अब 1000 से 5000 रुपए तक मोबाइल फोन ड्राइविंग करते वक्त पहले जुर्माना 1000 रुपए अब 1000 से 5000 तक रुपए गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 1100 अब 5000 शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 अब 10 हजार रुपए रेड लाइट जंप जुर्माना पहले 100 अब पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000 रुपए तक दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार रुपए तक सीट ब्लैट पहले 100 अब 1000 रुपए ओवरलोड गाड़ी चलाने पर 5 हजार जुर्माना तय सीमा से तेज गति से गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना जॉइंट सीपी ट्रैफिक नरेंद्र सिंह बुंदेला के मुताबिक ट्रैफिक सेफ्टी के लिए नया मोटर वेहिकल एक्ट आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा. अब से सीट बेल्ट के लिए जुर्माना 1000 रूपए कर दिया गया है, पहले यह 100 रुपए था. रेड लाइट जंप के लिए पहले जुर्माना 1000 था, अब ये 5000 हो जाएगा. ड्रक एंड ड्राइव के लिए पहले जुर्माना 1000 था जिसे बढ़ाकर अब 10 हजार कर दिया गया है। हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 100 रूपए से 500 रुपए हो गया है। नाबालिग को लेकर मोटर वेहिकल एक्ट के 199A में एक नया सेक्शन बना है। उसमें अगर यातायात नियम तोड़ते नाबालिग पकड़ा गया तो उसमे नाबालिग के किए गए उल्लंघन पर कार मालिक और गार्जियन पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जाएगा। वही नाबालिग को 25 साल की उम्र तक उसका ड्राइवर लाइसेंस नही मिलेगा।
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