श्रमिकों को संबल दे रही सिलिकोसिस नीति 18 हजार परिवारों को मिली आशा की किरण

श्रमिकों को संबल दे रही सिलिकोसिस नीति 
18 हजार परिवारों को मिली आशा की किरण
 
जयपुर, 12 अक्टूबर। प्रदेश के हर व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लाई गई सिलिकोसिस नीति-2019 इस गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों एवं उनके परिवारों के लिए बड़ा संबल बन रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर लाई गई इस नीति से प्रदेश के 18 हजार से अधिक पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है। योजना में राज्य सरकार ने ऐसे पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को 509 करोड़ रूपए से अधिक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई है। 

प्रदेश के खनन श्रमिकों के कल्याण और उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए संवेदनशील निर्णय लेते हुए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राजस्थान सिलिकोसिस नीति-2019 जारी की गई थी। इस नीति के तहत सिलिकोसिस बीमारी का दंश झेल रहे श्रमिकों को ना केवल इलाज के लिए आर्थिक मदद मिल रही है, बल्कि दुर्भाग्यवश पीड़ित की मृत्यु होने पर उनके परिवार को भी आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी की पहचान शुरूआती दौर में ही हो जाए, ताकि समय पर रोगी को उचित उपचार मिले। नीति के तहत सिलिकोसिस से पीड़ित के उपचार तथा प्रमाणीकरण के साथ उनके आश्रितों को सहायता व पुनर्वास के प्रावधान किये गये हैं।

उपचार, पुनर्वास और परिवार को आर्थिक सहायता

खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, मिट्टी बनाने, सेंड स्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों में सिलिकोसिस बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। योजना के तहत प्रमाणीकरण होने पर सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक को पुनर्वास के लिए 3 लाख रूपए की सहायता दी जा रही है। पीड़ित की मृत्यु होने पर आश्रितों को आर्थिक सहयोग के लिए 2 लाख रूपए की सहायता राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार के लिए परिवारजन को 10 हजार रूपए दिये जाने का प्रावधान भी किया गया है। नीति के तहत सिलिकोसिस विधवा पेंशन का भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 55 वर्ष की आयु तक 500 रूपए प्रतिमाह, 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 750 रूपए प्रतिमाह, 60 से 75 वर्ष की आयु तक एक हजार रूपए प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु पर 1500 रूपए प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। 

अब तक 509 करोड़ की आर्थिक सहायता

राजस्थान सिलिकोसिस नीति-2019 के तहत 16 सितम्बर, 2022 तक करीब 509 करोड़ रूपए की सहायता राशि प्रदान कर 18 हजार 364 पीड़ितों को लाभान्वित किया गया है। इनमें से 12 हजार 916 सिलिकोसिस पीड़ितों को इलाज के लिए एवं सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु उपरांत 5 हजार 448 परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। 

इनका कहना है

प्रदेश में लागू सिलिकोसिस नीति के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए दौसा जिले के पीड़ित मुकेश कुमार सैनी ने बताया कि वे काफी समय से इस बीमारी से पीड़ित थे। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपना काम छोड़कर इस बीमारी का इलाज करवा सकें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से इलाज के लिए उन्हें 3 लाख रूपए की सहायता राशि मिली, जिससे वे अपना इलाज करवा रहे हैं। समय पर इलाज मिलने के कारण उनकी सेहत अब पहले से ठीक है।

दौसा के ही लक्ष्मण कुमार बताते हैं कि वे पिछले 3 साल से इस बीमारी से पीड़ित हैं। वे मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे, लेकिन इस बीमारी के कारण उनके लिए शारीरिक श्रम करना संभव नहीं रह गया था। उनके परिवार का खर्चा चलाना तो मुश्किल था ही, उनके पास बीमारी के इलाज के लिए भी पैसा नहीं था। जब उन्हें इस योजना के बारे में पता चला, तो उन्हें आशा की किरण नजर आई। राज्य सरकार द्वारा उन्हें 3 लाख रूपए की सहायता राशि दी गई, जो उनके जीवन में नई उम्मीद लेकर आई। वे अब अपना उपचार करवा रहे हैं। उनका कहना है कि इस योजना से उनके जैसे अनेक पीड़ितों को राहत मिल रही है।

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युवराज / तरूण

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