उत्तर प्रदेश बलिया, क्राप इन्श्योरेन्स ऐप के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य बलिया 30 जून (पी एम ए) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू किया गया है। इसके लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एआईसी) नामित है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित विकास खण्डों में अधिसूचित औद्यानिक फसलों को शामिल किया गया है। योजनान्तर्गत कम वर्षा, बेमौसम/अधिक वर्षा लगातार सूखे दिन, कम/अधिक तापमान, आद्रता, तेज हवा जैसे जोखिम बीमा से आच्छादित है। उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत असफल बुवाई की स्थिति, प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, जल-भराव (धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति होने की स्थिति में बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर टोल फ्री नं0-1800-889-6868/सम्बन्धित बैंक शाखा/कृषि/उद्यान विभाग कार्यालय/क्राप इन्श्योरेन्स ऐप के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य है। ऋणी कृषकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु फसली ऋण लेने वाले कृषक स्वैच्छिक आधार पर कवर किये जाते है। फसल बीमा कराने हेतु 01 से 31 जुलाई तक की अवधि निर्धारित है। ऐसे ऋणी कृषक जो बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे बीमा कराने की अंतिम तिथि 24 जुलाई तक अपने बैंक शाखा जहॉ से ऋण लिया है। योजनान्तर्गत प्रतिभागिता न करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत करा दें, अन्यथा उनके प्रीमियम की धनराशि बैंक द्वारा काट ली जायेगी। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे। पात्र कृषकों का आधार कार्ड अनिवार्य है। ऋणी कृषक सम्बन्धित बैंक शाखा से एवं गैर ऋणी कृषक बैंक/जन सेवा केन्द्र/भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल-www.pmfby.gov.in क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ के कार्यालय से बीमा करा सकते है। वर्ष 2022-23 हेतु खरीफ मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद में विकास खण्डवार अधिसूचित फसलों के आधार पर बीमित राशि का कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर का विवरण निम्नानुसार है- अधिसूचित फसल मिर्च बीमित धनराशि (रू0हे0) 50,000, कृषक प्रीमियम की धनराशि (रू0 में) (बीमित राशि का 05 प्रतिशत) 2500 तथा विकास खण्ड मनियर, सीयर, बॉसडीह, बैरिया, मुरलीछपरा, बेरूआरबारी, दुबहड़, सोहॉव, बेलहरी, रसड़ा, एवं नगरा और खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद में अधिसूचित फसलों के आधार पर बीमित राशि एवं कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर का विवरण निम्नानुसार है- फसल धान, मक्का एवं अरहर बीमित धनराशि (रू0/हे0ं)64060, 29575, 64693 कृषक प्रीमियम की धनराशि (रू0 में) (बीमित धनराशि का 2 प्रतिशत) 1281.20, 591.50, 1293.86 है।
क्राप इन्श्योरेन्स ऐप के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य
बलिया 30 जून (पी एम ए) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू किया गया है। इसके लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एआईसी) नामित है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित विकास खण्डों में अधिसूचित औद्यानिक फसलों को शामिल किया गया है। योजनान्तर्गत कम वर्षा, बेमौसम/अधिक वर्षा लगातार सूखे दिन, कम/अधिक तापमान, आद्रता, तेज हवा जैसे जोखिम बीमा से आच्छादित है।
उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत असफल बुवाई की स्थिति, प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, जल-भराव (धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति होने की स्थिति में बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर टोल फ्री नं0-1800-889-6868/सम्बन्धित बैंक शाखा/कृषि/उद्यान विभाग कार्यालय/क्राप इन्श्योरेन्स ऐप के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य है। ऋणी कृषकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु फसली ऋण लेने वाले कृषक स्वैच्छिक आधार पर कवर किये जाते है। फसल बीमा कराने हेतु 01 से 31 जुलाई तक की अवधि निर्धारित है। ऐसे ऋणी कृषक जो बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे बीमा कराने की अंतिम तिथि 24 जुलाई तक अपने बैंक शाखा जहॉ से ऋण लिया है। योजनान्तर्गत प्रतिभागिता न करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत करा दें, अन्यथा उनके प्रीमियम की धनराशि बैंक द्वारा काट ली जायेगी। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे। पात्र कृषकों का आधार कार्ड अनिवार्य है। ऋणी कृषक सम्बन्धित बैंक शाखा से एवं गैर ऋणी कृषक बैंक/जन सेवा केन्द्र/भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल-www.pmfby.gov.in क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ के कार्यालय से बीमा करा सकते है।
वर्ष 2022-23 हेतु खरीफ मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद में विकास खण्डवार अधिसूचित फसलों के आधार पर बीमित राशि का कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर का विवरण निम्नानुसार है- अधिसूचित फसल मिर्च बीमित धनराशि (रू0हे0) 50,000, कृषक प्रीमियम की धनराशि (रू0 में) (बीमित राशि का 05 प्रतिशत) 2500 तथा विकास खण्ड मनियर, सीयर, बॉसडीह, बैरिया, मुरलीछपरा, बेरूआरबारी, दुबहड़, सोहॉव, बेलहरी, रसड़ा, एवं नगरा और खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद में अधिसूचित फसलों के आधार पर बीमित राशि एवं कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर का विवरण निम्नानुसार है- फसल धान, मक्का एवं अरहर बीमित धनराशि (रू0/हे0ं)64060, 29575, 64693 कृषक प्रीमियम की धनराशि (रू0 में) (बीमित धनराशि का 2 प्रतिशत) 1281.20, 591.50, 1293.86 है।
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