सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह पर रोक लगाई




सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह पर रोक लगाई
नई दिल्ली,(दिनेश शर्मा “अधिकारी “)। मंगलवार को देर शाम हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह की जमीन पर कार्यवाही की बात कही। नतीजतन, बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में कोई गणेश चतुर्थी समारोह नहीं होगा।
कर्नाटक वक्फ बोर्ड और सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक द्वारा 26 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, एएस ओका और एमएम सुद्रेश की पीठ द्वारा यह आदेश पारित किया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य को 30 और 31 अगस्त को धार्मिक समारोह आयोजित करने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 200 वर्षों से ऐसा कोई समारोह आयोजित नहीं किया गया था, और जिस जमीन पर विचार किया जा रहा था, वह वक्फ की बताई गई थी।
कोर्ट ने हिंदू समुदाय के याचिकाकर्ताओं को किसी अन्य स्थान पर पूजा करने का निर्देश दिया है।

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