जिले में शादी के कार्ड पर जन्मतिथि अंकित करना जरूरी

जिले में शादी के कार्ड पर जन्मतिथि अंकित करना जरूरी

धौलपुर ( धर्मेन्द्र बिधौलिया) 15 मार्च। 

जिले में शादी के कार्ड पर जन्मतिथि अंकित करना जरूरी बाल विवाह समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है। चतुर्थ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 20.3 प्रतिशत शहरी और 40.5 प्रतिशत ग्रामीण 20 से 24 वर्ष की महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो गया था। इसी सर्वे में यह भी पाया गया कि 6.3 प्रतिशत महिलाएं 15 से 19 वर्ष की आयु में माँ बन चुकी थी या गर्भवती थीं। प्रदेश में आखातीज, गणेश चतुर्थी, पीपल पूर्णिमा, फुलेरा दौज आदि धडल्ले से बाल विवाह के लिए अबूझ मुहूर्त माने जाते रहे हैं।
हालांकि बाल विवाह के खिलाफ देश मे 1929 से कानून है और वर्तमान में लागू बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह करने वाले बालिग पुरुष सहित पंडित, मौलवी, परिवारजन, बैंडवादक, मैरिज होम, कैटरिंग वाले, बाराती-घराती आदि सभी को 2 साल तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने तक के प्रावधान हैं, फिर भी यह कुरीति कहीं न कहीं अशिक्षा और परम्परा के नाम पर बच्चो को नारकीय जीवन मे धकेलने में लगी हुई है। इस कारण से विभिन्न आयोगों, विभागों, प्रशासन, पुलिस, गैर सरकारी संगठनों को बाल विवाह रोकने के नए नए उपाय अपनाने पड़ते हैं।
इसी कड़ी में धौलपुर प्रशासन ने भी अब जिले में सभी प्रिंटिंग प्रेस वालो के लिए जरूरी कर दिया है कि शादी के कार्ड/निमंत्रण पत्र को मुद्रित करने से पहले वर वधु की आयु के प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त किये जायें और शादी के कार्ड पर अनिवार्यतः जन्म तिथि का अंकन हो। गृह विभाग के आदेश के अनुसरण में जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल के निर्देश पर सभी उपखण्डाधिकारियों द्वारा इस संबंध में प्रिंटिंग प्रेस वालों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों की अवहेलना पर आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है।
प्रशासन और जिला बाल संरक्षण इकाई का कहना है कि बाल विवाह रोकना एक सामूहिक और अनिवार्य जिम्मेदारी है, जिसके लिए प्रिंटिंग प्रेस, बैंडवादक, पंडित समेत सभी लोगों को बढ़-चढ़कर सहयोग करना चाहिये।

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