श्री दादू दयालु महासभा की बेशकीमती संपत्ति हड़पने की साजिश का पर्दाफाश, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 3 शातिर गिरफ्तार

श्री दादू दयालु महासभा की बेशकीमती संपत्ति हड़पने की साजिश का पर्दाफाश, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 3 शातिर गिरफ्तार
​मोती डूंगरी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी से फर्जी मुहर बरामद
​श्रद्धांजलि सभा के उपस्थिति रजिस्टर का फर्जी मिनिट्स में किया था इस्तेमाल
​जयपुर।
राजधानी की मोती डूंगरी थाना पुलिस ने 'श्री दादू दयालु महासभा' की करोड़ों रुपये की बेशकीमती संपत्तियों को हड़पने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार करने और षड्यंत्र रचने के मामले का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई फर्जी रबर की मुहर भी बरामद की गई है।  
​श्रद्धांजलि सभा के हस्ताक्षरों से रची फर्जी कार्यकारिणी की साजिश
पुलिस के अनुसार, परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी नरेंद्र पंथी, कुलदीप स्वामी और मुकेश कुमार स्वामी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर महासभा की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची। आरोपियों ने 30 जुलाई 2025 को संस्था की एक फर्जी बैठक दिखाई। इसके लिए उन्होंने 3 नवंबर 2025 को नरेना धाम में महंत गोपाल दास जी महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के उपस्थिति रजिस्टर की फोटोकॉपी का दुरुपयोग किया। उस रजिस्टर के हस्ताक्षरों को पिछली तारीख (30.07.2025) की फर्जी बैठक की मिनिट्स बुक के साथ जोड़ दिया गया।  
​यही नहीं, दस्तावेजों पर एक ही व्यक्ति के कई बार हस्ताक्षर करवाए गए और अन्य अनजान व बाहरी व्यक्तियों के दस्तखत करवाकर संस्था की फर्जी मुहर लगाई गई। इसके आधार पर आरोपियों ने रजिस्ट्रार संस्थाएं, जयपुर के कार्यालय को गुमराह कर मिलीभगत से प्रमाण पत्र हासिल कर लिया तथा कार्यालय पर जबरन ताला लगा दिया।  
​विशेष पुलिस टीम ने दबोचा
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा (IPS) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पारस जैन (RPS) के सुपरविजन और एसीपी गांधी नगर नारायण कुमार बाजिया (RPS) के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई। थानाधिकारी मोहन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी व मुखबिर तंत्र की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।  
​गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:
​कुलदीप स्वामी (45 वर्ष), निवासी सीजेएम नगर, रीको कांटा, सांगानेर (जयपुर)  
​मुकेश कुमार स्वामी (52 वर्ष), निवासी छोटी जमात, लालसोट (दौसा)  
​नरेंद्र पंथी (56 वर्ष), निवासी छत्री बाग, राज मोहल्ला, इंदौर (मध्य प्रदेश)  
​पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों और कार्यालय स्तर पर हुई मिलीभगत की भूमिका की भी गहनता से जांच कर रही है।




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