जयपुर में निजी वाहनों को किराये पर देने पर रोक, पुलिस आयुक्तालय ने जारी किया आदेश
जयपुर में निजी वाहनों को किराये पर देने पर रोक, पुलिस आयुक्तालय ने जारी किया आदेश
जयपुर। जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में बिना वैध वाणिज्यिक परमिट के वाहनों को किराये पर उपलब्ध कराने और निजी वाहनों के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त आदेश जारी किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश 12 अगस्त 2026 से 10 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के मुताबिक ‘Rent A Cab Scheme, 1989’ के तहत टैक्सी वाहनों को किराये पर देने के लिए अलग लाइसेंस का प्रावधान है। बिना लाइसेंस कोई व्यक्ति या फर्म इस योजना के तहत वाहन किराये पर देने का व्यवसाय नहीं कर सकेगा। लाइसेंस की वैधता पांच वर्ष निर्धारित है और समय समाप्त होने से पहले उसका नवीनीकरण कराना होगा।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किराये पर वाहन उपलब्ध कराने वाले केंद्र केवल उन्हीं वाहनों को किराये पर दे सकेंगे, जिनके पास मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88(9) के तहत आवश्यक परमिट जारी है। निजी वाहनों को किराये पर देना पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाले केंद्रों के लिए कई अनिवार्य शर्तें भी तय की गई हैं। संचालक के पास दिन-रात चालू रहने वाला कम से कम एक टेलीफोन होना जरूरी होगा। वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे होने चाहिए और पुलिस जांच के दौरान संचालकों को दस्तावेज एवं वाहनों की जांच में सहयोग करना होगा।
किराये पर वाहन लेने वाले व्यक्ति का संपर्क नंबर, पूरा पता और वैध पहचान दस्तावेज की प्रति लेकर उसका सत्यापन करने के बाद ही वाहन उपलब्ध कराया जा सकेगा। वाहन में यात्रा करने वाले अन्य व्यक्तियों का विवरण और यात्रा की अवधि, उद्देश्य तथा यात्रा मार्ग का पूरा रिकॉर्ड भी रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
पुलिस के अनुसार यदि किराये पर वाहन देने के दौरान किसी व्यक्ति के संदिग्ध या अवांछित गतिविधि में शामिल होने का संदेह होता है, तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने या पुलिस नियंत्रण कक्ष को देनी होगी।
आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति, कंपनी या संस्था के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। आदेश को व्यापक स्तर पर प्रचारित कर जनता को इसकी जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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