जयपुर एयरपोर्ट के 5 किमी दायरे में लेजर लाइट पर प्रतिबंध, आदेश जारी
जयपुर एयरपोर्ट के 5 किमी दायरे में लेजर लाइट पर प्रतिबंध, आदेश जारी
जयपुर, 6 अगस्त। जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बाउंड्री से 5 किलोमीटर की परिधि में लेजर लाइट एवं अन्य तेज प्रकाश उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पुलिस के अनुसार विवाह स्थलों, होटलों और अन्य कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाली लेजर लाइटें आसमान में दूर तक प्रकाश फैलाती हैं, जिससे विमानों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होने और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसी को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 7 अगस्त 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व में निरस्त किए जाने तक लागू रहेगा।
यह आदेश अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट डॉ. राजीव पचार द्वारा 6 अगस्त 2026 को जारी किया गया।
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