बालग्रह (बालक) एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण का आकस्मिक निरीक्षण

बालग्रह (बालक) एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण का आकस्मिक निरीक्षण




देश का दर्पण/सुनहरा,ब्यूरो।

लखीमपुर खीरी 28 जून।मा. उच्च न्यायालय,किशोर न्याय समिति, इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश व सचिव/ न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से बुधवार को बालग्रह (बालक) व विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण पिपराकरमचन्द्  का आकस्मिक निरीक्षण किया।

सचिव/न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती कर्णिका अवध ने बताया कि उक्त इमारत के भूतल स्थल पर मां काली सेवा संस्थान गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी ने संचालित बाल गृह(बालक) का संचालन किया जा रहा है। उक्त भू तल स्थल में संचालित संस्थान में बालको की 24 घण्टे रहने, खाने-पीने, शिक्षा, आवासीय सुविधा आदि उपलब्ध कराया जाना दर्शाया गया है। वर्तमान समय में बाल गृह (बालक) में रहने वाले बालको की निर्धारित उम्र सीमा 10 से 18 वर्ष है तथा निर्धारित आवासीय क्षमता 50 बालको की है। वर्तमान समय बाल गृह (बालक) में 12 संवासी निवासरत है। बाल गृह (बालक) में रहने वाले बालको की निर्धारित उम्र सीमा 10 से 18 वर्ष है।

सचिव/न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर खीरी द्वारा बताया गया कि
बाल गृह (बालक), पिपराकरमचन्द्र - लखीमपुर खीरी के निरीक्षण के दौरान जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर-खीरी मुकेश मिश्रा ने बाल गृह (बालक) में जाकर वह निवासरत संवासियों से वार्ता की व उनको मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में पूछा गया, जिसके सम्बन्ध में संवासियों द्वारा काई भी समस्या न होना बताया। उक्त निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रभारी अधीक्षिक एवं केश वर्कर को निर्देशित किया कि बाल गृह(बालक) में निवासरत सभी संवासियों को सभी सुविधाये प्रदान की जायें व संवासियों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाये। इसके साथ ही परिसर की साफ-सफाई की भी समुचित व्यवस्था की जाये। इसके साथ ही संवासियों की खेल-कूद, बाहर खेले जाने वाले खेलो की भी व्यवस्था व इसके साथ
ही संवासियों को योग के प्रति जागरूक करने हेतु निर्देशित किया।इसके अलावा जनपद न्यायाधीश एवं सचिव/न्यायाधीश ने स्वाधार गृह के स्टाक रजिस्टर कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर, बालक उपस्थिति रजिस्टर, बालक प्रवेश व अवमुक्त रजिस्टर,
निरीक्षण रजिस्टर व अन्य रजिस्टरो का अवलोकन किया गया जो कि अद्यतन पाया।
इसके अतिरिक्त सचिव/न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि उक्त इमारत के प्रथम तल पर मां काली सेवा संस्थान गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी ने विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण का संचालन किया जा रहा। उक्त संस्थान में बालको एवं बालिकाओं की 24 घण्टे रहने, उचित देखभाल संरक्षण, खाने-पीने, शिक्षा, आवासीय सुविधा आदि उपलब्ध कराया जाना दर्शाया गया है। निरीक्षण की तिथि के समय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में 09 बच्चे निवासरत है। जिनकी उम्र 0-10 वर्ष के मध्य है। विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के निरीक्षण के दौरान जनपद न्यायाधीश मुकेश मिश्रा व सचिव/न्यायाधीश, श्रीमती कर्णिका अवध ने वहां उपस्थित बच्चों से बात की व प्रबन्धक/समन्वयक को निर्देशित किया कि विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में निवासरत बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाये व बच्चों को उच्च गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराया जाये ताकि वे स्वस्थ रहे व उनका समुचित विकाश हो सके।
इसके साथ ही जनपद न्यायाधीश ने बाल गृह (बालक) एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में बच्चों की चिकित्सीय देखभाल हेतु नियुक्त चिकित्सक के सम्बन्ध में भी जानकारी ली, सम्बन्धित को निर्देशित किया कि उक्त संस्था में निवासरत बच्चों के समुचित उपचार उपलब्ध कराने हेतु सीएमओ से उचित पत्राचार कराना सुनिश्चित करे। सचिव/न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि जनपद न्यायाधीश ने बाल गृह (बालक) एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में निवासरत बच्चों की सुरक्षा और कड़ी व व्यवस्थित करने हेतु निर्देशित किया। उपरोक्त निरीक्षण जनपद न्यायाधीश एवं सचिव/न्यायाधीश ने किया। निरीक्षण के दौरान सीडीओ अनिल सिंह, एसडीएम श्रद्धा सिंह, डीपीओ संजय कुमार निगम भी उपस्थित रहे।

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