जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू जयपुर, 19 अगस्त 2026: राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नगरीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) प्रदीप मोहन शर्मा ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि चुनावों का मतदान 9 सितंबर 2026 (प्रथम चरण) और 11 सितंबर 2026 (द्वितीय चरण) को तथा मतगणना 14 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। सभी वर्ग के मतदाता बिना किसी आतंक और भय के अपना मताधिकार प्रयोग कर सकें, इसके लिए असामाजिक एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। प्रमुख प्रतिबंध आदेश के अनुसार जयपुर पुलिस आयुक्तालय की सीमाओं में: कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र (रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक आदि) या अन्य घातक हथियार (तलवार, चाकू, गुप्ता, लाठी आदि) धारण कर घूम नहीं सकेगा, प्रदर्शन ...